15 अक्टूबर से मिठाइयों पर अनिवार्य होगी ‘यूज बाई डेट’, जालौन में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई
उरई, जालौन में मिठाई प्रतिष्ठानों से लिए गए 5 नमूने, 15 किलो वर्क लगी बर्फी कराई गई नष्ट; जांच रिपोर्ट के बाद होगी आगे की कार्रवाई

उरई। उत्तर प्रदेश में अब मिठाई खरीदने वाले उपभोक्ताओं को उसकी उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी मिल सकेगी। 15 अक्टूबर 2026 से प्रदेश में विक्रय के लिए प्रदर्शित और भंडारित सभी प्रकार की मिठाइयों पर “यूज बाई डेट” यानी उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह व्यवस्था उपभोक्ता हित और जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने लागू की है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अनुसार, मिठाइयों की उपयोग अवधि उनकी प्रकृति के अनुसार करीब एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है। समय बीतने के साथ मिठाइयों की गुणवत्ता और ताजगी प्रभावित होती है। ऐसे में उपभोक्ता को मिठाई खरीदते समय उसके उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी मिलना जरूरी है।

अभी तक पैक्ड मिठाइयों पर अवसान तिथि अथवा ‘यूज बाई डेट’ अंकित करने का प्रावधान था, लेकिन खुली मिठाइयों के संबंध में ऐसी अनिवार्यता नहीं थी। अब 15 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश की सीमा में बिक्री के लिए प्रदर्शित एवं भंडारित सभी मिठाइयों के संबंध में ‘यूज बाई डेट’ प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
जालौन में खाद्य विभाग की कार्रवाई –
इसी क्रम में जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने 29 सितंबर 2026 को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मिठाई और खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।
उरई में नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में कोंच बस स्टैंड स्थित कन्हैया स्वीट्स हाउस से बूंदी के लड्डू का एक नमूना लिया गया। वहीं कुशवाहा स्वीट हाउस का निरीक्षण करने के दौरान करीब 15 किलोग्राम एल्यूमीनियम वर्क लगी बर्फी को नष्ट कराया गया।
जालौन तहसील में उपजिलाधिकारी के निर्देशन में नायब तहसीलदार के नेतृत्व में मोहल्ला चौधरयाना स्थित श्री शंकर मिष्ठान भंडार से खोया का नमूना लिया गया। प्रतिष्ठान में साफ-सफाई संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सुधार सूचना जारी करने की संस्तुति की गई।
इसके अलावा गिरिराज जी मिष्ठान भंडार और श्री कृष्णा स्वीट्स का भी निरीक्षण किया गया। यहां साफ-सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं मिलने पर सुधार सूचना जारी करने की संस्तुति की गई। वहीं कोंच रोड जालौन पर ई-रिक्शा लोडर से ले जाए जा रहे मिश्रित दूध का भी नमूना जांच के लिए संग्रहित किया गया।
कालपी और कदौरा में भी लिए गए नमूने –
उपजिलाधिकारी कालपी के निर्देशन में हरचंदपुर रोड कदौरा स्थित श्री राधा स्वीट हाउस से पनीर का नमूना लिया गया। इसके साथ ही बीएमसी सेंटर कदौरा से दूध का नमूना भी जांच के लिए संग्रहित किया गया। खाद्य विभाग के अनुसार, 29 सितंबर को जिले में कुल पांच खाद्य नमूने संग्रहित किए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए संबंधित प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम रही मौजूद –
कार्रवाई के दौरान मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार राय के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेश प्रसाद, कन्हैया लाल यादव और सुनील कुमार मौजूद रहे। खाद्य विभाग ने बताया कि अभियान का उद्देश्य आमजन को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना तथा मिलावटी एवं मानकों के विपरीत खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी रोकथाम करना है।



