उत्तर प्रदेशजालौनटॉप हेडलाइंसबड़ी खबर

8 जून से 25 जून 2024 के मध्य नियमानुसार वितरित होगा खाद्यान्न एवं ज्वार, बाजरा : जिला पूर्ति अधिकारी

उरई। जिला पूर्ति अधिकारी अनूप तिवारी ने बताया कि जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जून 2024 के सापेक्ष अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को आवंटित खाद्यान्न, ज्वार, बाजरा एवं अंत्योदय कार्डधारकों को त्रैमासिक माह-अप्रैल, मई व जून 2024 के सापेक्ष चीनी का वितरण माह जून, 2024 में दिनांक 08 जून 2024 से 25 जून 2024 के मध्य निम्नवत वितरित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

साथ ही उन्होंने बताया कि अन्त्योदय राशनकार्डों पर 35 किलोग्राम खाद्यान्न (14 किलोग्राम गेहूं, 14 किलोग्राम चावल, 6 किलो ग्राम बाजरा व 1 किलो ग्राम ज्वार) प्रति कार्ड निःशुल्क वितरित किया जायेगा। पात्र गृहस्थी कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 5 किलो ग्राम खाद्यान्न (1 किलोग्राम गेहूं, 2 किलो ग्राम चावल, 1 किलो ग्राम बाजरा व 1 किलो ग्राम ज्वार) प्रति यूनिट निःशुल्क वितरित किया जायेगा। अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों को त्रैमासिक अप्रैल मई व जून 2024 की चीनी 3 किलोग्राम प्रति कार्ड 18 रु० प्रति किलोग्राम की दर से कुल 54 रुपये में वितरण किया जायेगा। उक्त दिये गये निर्देशों के क्रम में समस्त अन्त्योदय/पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जून 2024 में उपरोक्तानुसार आवश्यक वस्तुएँ अपने सम्बन्धित उचित दर विक्रेताओं से दिनांक 08 जून 2024 से दिनांक 25 जून 2024 के मध्य नियमानुसार खाद्यान्न एवं ज्वार, बाजरा निःशुल्क प्राप्त करने का कष्ट करें। उक्त दिवसों में जिन कार्डधारकों के ई-पॉस मशीन में फिंगर प्रिंट नहीं आ रहे है वह ओटीपी के माध्यम से वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 25 जून 2024 को आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर सकेंगे। खाद्यान्न, ज्वार, बाजरा के वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य होगी तथा अन्त्योदय कार्डधारक चीनी अपनी मूल दुकान से ही प्राप्त करेगा। खाद्यान्न के पारदर्शी वितरण हेतु प्रत्येक उचित दर दुकान पर नोडल अधिकारी नामित किये गये है। पूर्व से नामित समस्त नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्धारित वितरण तिथियों में उचित दर दुकान पर उपस्थित रहकर आवश्यक वस्तुओं का पारदर्शी वितरण कराना सुनिश्चित करेंगें। अतः समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवधि में नियमित दुकान खोलकर कार्डधारकों को नियमानुसार खाद्यान्न एवं बाजरा का निःशुल्क वितरण करना सुनिश्चित करें तथा जनसामान्य के सूचनार्थ उपरोक्त सूचना दुकान पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें ताकि कार्डधारकों को विधिवत जानकारी हो।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Sorry this site disable right click
Sorry this site disable selection
Sorry this site is not allow cut.
Sorry this site is not allow copy.
Sorry this site is not allow paste.
Sorry this site is not allow to inspect element.
Sorry this site is not allow to view source.