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विद्यालयों में लगे वाहनों की पूर्णतया जाँच एवं मानक विहीन वाहनों के विरुद्ध अभियान हुआ तेज ….. पढ़ें पूरी खबर

मानक विहीन स्कूली वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर 40 वाहनों के हुए चालान साथ ही 12 वाहनों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

उरई। परिवहन आयुक्त के आदेशानुसार स्कूलों में संचालित वाहनों की पूर्णतया जाँच करने एवं मानक विहीन वाहनों के विरुद्ध दिनाँक 01 जुलाई 2025 से 15 जुलाई 2025 तक विशेष चेकिंग अभियान चलाये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

जिसके क्रम में दिनाँक 01 जुलाई 2025 से 15 जुलाई 2025 तक परिवहन विभाग द्वारा मानक विहीन स्कूली वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर 40 वाहनों के चालान व 12 वाहनों के विरुद्ध निरुद्ध की कार्यवाही की गयी, साथ ही वाहन चालकों व परिचालकों को यथा आवश्यक निर्देश भी दिए गए। ऐसे मानक विहीन वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही निरन्तर जारी रहेगी।

उन्होंने पुनः जनपद के समस्त विद्यालय संचालकों/प्रबन्धकों/प्रधानार्यों को सूचित किया है कि जिन वाहनों की फिटनेस, बीमा, प्रदूषण, परमिट की वैधता समाप्त हो गयी है उनको दुरुस्त करा लें तथा वाहन को मानक के अनुरुप कराकर फिटनेस की जाँच हेतु उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत कर स्वस्थता प्रमाण पत्र (फिटनेस) अवश्य प्राप्त कर लें एवम् पंजीयन में जो सीटिंग क्षमता निर्धारित है उससे ज्यादा छात्र-छात्रायें न बैठायें।

यदि मार्ग चेकिंग के दौरान कोई भी वाहन मानक विहीन/अनफिट/सीटिंग क्षमता से अधिक छात्र-छात्राओं को लाते या ले-जाते पाया जाता है तो उक्त वाहन के साथ-साथ वाहन स्वामी/विद्यालय प्रबन्धन के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व वाहन स्वामी/विद्यालय प्रबन्धन का होगा। उन्होंने स्कूल बस/वैन हेतु विशेष नियम के सम्बंध में बताया कि वाहन पीले रंग का हो, स्कूल का नाम लिखा हो।

बसों में 02 एवम् वैन में 01 अग्निशमन यंत्र अवश्य हो, फस्र्ट एड बाॅक्स अवश्य हो, गति सीमा यंत्र लगा हो, नियमानुसार सीट बेल्ट का प्रावधान है, प्रेशर हाॅर्न/मल्टीटोन हाॅर्न न लगा हो, स्कूल बसों में आपातकालीन खिड़की/द्वार अवश्य हों, स्कूल बसों की खिड़की पर स्टील की छड़ क्षैतिज लगी हो, स्कूल बसों में सीट के नीचे स्कूल वैग रखने की जगह हो, बसों के प्रवेश द्वार पर हैण्डरेल लगा हो, वाहन पर पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, हाॅस्पिटल, प्रबन्धक, प्रधानाचार्य, चालक, परिचालक का नम्बर अंकित होना अनिवार्य है।

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