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मतदान के दौरान मतदाता के पास एक फोटोयुक्त पहचान पत्र होना अनिवार्य – संजय कुमार

हरदोई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार सिंह ने अवगत कराया है कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन में ग्राम पंचायत स्तरीय मतदाता 15 अप्रैल को प्रथम चरण में होने वाले मतदान में अपनी पहचान के रूप में मतदान पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक एवं पोस्ट आफिस की पासबुक, ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आयकर पहचान पत्र, राशन कार्ड, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों, अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, सम्पत्ति संबंधी मूल अभिलेख, फोटो युक्त पेंशन अभिलेख यथा भूतपूर्व सैनिक/वृद्वावस्था, दिब्यांग पेंशन पास बुक, फोटोयुक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, शस्त्र लाइसेंस, मनरेगा जाब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड तथा सांसदों, विधायकों एवं विधान परिषद सदस्यों द्वारा जारी सरकारी पहचान पत्र मतदान केन्द्र पर दिखाकर मतदान कर सकते है। उन्होने कहा है कि उपर्युक्त कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास भी उपलब्ध होते हैं, वे उक्त परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैद्य माने जाऐंगे बशर्ते सभी सदस्य एक साथ आते है और सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है और मतदान स्थल पर उक्त पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र मतदाता के पास होना अनिवार्य है।

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