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कोर्ट के आदेश पर पॉक्सो एक्ट के तहत चार अभियुक्तों को मिली सजा

उरई। जनपद जालौन में जालौन पुलिस की गुणवत्ता पूर्ण विवेचना एवं साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल एवं उनकी टीम कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए दो अलग-अलग मामलों में चार अभियुक्त गणों को माननीय न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।

जिनमें प्रथम प्रकरण में थाना डकोर में मु0अ0सं0 68/20 वाद संख्या 54/2021 धारा 363, 366, 376 भादवि बनाम हरिश्चन्द्र पुत्र गगां प्रसाद उर्फ पप्पू कोरी निवासी ग्राम जैसारी कला थाना डकोर जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। जिसमे मा० न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त हरिश्चन्द्र उपरोक्त को दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 45 हजार रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

वहीं द्वितीय प्रकरण में कोतवाली उरई में मु0अ0सं0 833/2017 वाद संख्या 82/2017 धारा 363, 366, 376 भादवि बनाम प्रदीप, विनीत, संदीप पुत्रगण शिवानन्द निवासीगण ग्राम बसरेही थाना कदौरा जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय एडीजे स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त प्रदीप को धारा 363, 366, 376 भादवि में दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास व 45 हजार रुपये एवं अभियुक्त विनीत व संदीप प्रत्येक को धारा 363 भादवि में दोषी पाते हुए सात सात वर्ष का कठोर कारावास व दस दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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