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जिला कारागार उरई में विधिक साक्षरता शिविर का किया गया आयोजन

उरई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती रेनू यादव द्वारा विगत दिवस जिला कारागार उरई में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं सभी बैरिकों का निरीक्षण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष माननीय जनपद न्यायाधीश श्री अशोक कुमार सिंह के निर्देशन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित शिविर में उपस्थित सिद्धदोष एवं विचाराधीन बन्दियों को महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी प्रदान की गयी।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुये सचिव श्रीमती रेनू यादव ने प्ली-वार्गेनिंग स्कीम, समयपूर्व रिहाई और बन्दियों के अधिकारों के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यदि कोई विचाराधीन बन्दी अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा के मामलों में विचाराधीन है, तो जिन्होंने सजा के तौर पर कुछ अवधि जेल में बिता ली हो, वह पीड़ित पक्ष से समझौता कर उसे उचित मुआवजा देकर अपनी सजा न्यायालय से कम करा सकते है, लेकिन इस योजना का लाभ उनको नहीं मिलेगा जिन्होंने देश के विरूद्ध, महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध अथवा आर्थिक अपराध किया हो।

इस कार्यक्रम के उपरान्त विचाराधीन बन्दियों की समस्याओं के निराकरण हेतु और उनको विधिक सहायता पहुंचाने के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती रेनू यादव ने जिला कारागार उरई की सभी बैरिकों का निरीक्षण किया। जिसमें बैरिक संख्या 1 में 77, 2 में 76, 3-ए (चिकित्सालय) में 12, 3-बी में 98 बन्दी, 4 में 98 बन्दी, 5 में 106, 6-ए (बाल कारागार) में 34, 6-बी 90, 6-सी 26, 7 में 104 और 8 में 98 बन्दी मौजूद मिले। वहां निरुद्ध विचाराधीन बन्दियों से वार्ता की और उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु एवं कोविड-19 के बचाव हेतु पर्याप्त साफ-सफाई हेतु जिला कारागार प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

इस अवसर पर कारापाल श्री सुनीत कुमार, तहसील विधिक सेवा समिति उरई के सचिव/तहसीलदार श्री कर्मवीर सिंह, उपकारापाल श्रीमती हौशिला देवी पैनल अधिवक्ता श्री अब्दुल रहमान खान, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ लिपिक श्री अवधेश कुमार सोनी, पीएलवी टीम लीडर श्री महेश सिंह, करन सिंह यादव, दीपक नरायण, महेन्द्र मिश्रा, अनुराग स्वर्णकार, योगेन्द्र तखेले, धर्मेन्द्र कुमार, रामदेव चतुर्वेदी, श्रीमती मनीषा चतुर्वेदी, दीक्षा तिवारी, रामनारायण शिवहरे, प्रताप भान, अनुज कुमार, अमरदीप, बृजेन्द्र सिंह और समेत सिद्धदोष एवं विचाराधीन बन्दी उपस्थित रहे।

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