एक जून से सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार खुलेंगे बाजार

उरई। कोरोना संक्रमण काल में नागरिकों को राहत देते हुए सरकार ने नई गाइड लाइन जारी कर दी है। जिसके अनुसार आज मंगलवार से जनपद में पांच दिन तक सभी दुकानें खोली जायेगीं। शनिवार व रविवार को सप्ताहिक बंदी रहेगीं सभी दुकानदार व ग्राहक गाइडलाइन के अनुसार अपनी-अपनी दुकानों पर व्यवस्था सुनिश्चित करेगें।
मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन राजेन्द्र कुमार तिवारी ने अपने पत्र के द्वारा अवगत कराया कि 1 जून 2021 से प्रातः 7 बजे से सायंकाल 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में इस शर्त के साथ ढील दी गई है। जिन जिलों में 600 से कम कोरोना के सक्रिय केश होंगे उनमें कंटेन्मेंट जॉन को छोड़कर सप्ताह में 5 दिन बाजार को खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इसी के चलते हम आप को बताते चले कि शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी रखते हुए रात्रि कर्फ्यू सांय काल 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। बाजार खुलने के दौरान दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ मास्क की अनिवार्यता दो गज की दूरी एवं सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यही अनिवार्यता खरीददारों के लिए भी जारी रहेगी अगर कोई भी व्यक्ति अनिवार्यता का उल्ंलघन करता है वही तो उसके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। वहीं धार्मिक स्थलों में एकवार में 5 से अधिक श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे और शादी समारोह के आयोजनों में एक समय में शर्तों के साथ अधिकतम 25 अतिथियों को अनुमति होगी शव यात्रा के दौरान अधिकतम 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे लेकिन माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं में ऑन लाइन पढ़ाई जारी रहेगी और स्कूल कालेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बन्द रहेंगे वहीं साप्ताहिक बंदी के दौरान क्षेत्र में स्वच्छता सेनेटाइजेशन एवं फॉगिंग अभियान चलाए जाने का निर्देश दिया गया है वही आप को बता दे कि उपरोक्त आदेश से आम जनता एवं छोटे कारोबारी और दिहाड़ी मजदूरों को काफी राहत मिल सकेगी।