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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 सितम्बर को

उरई/जालौन। उ. प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 सितम्बर शनिवार को प्रातः 10 बजे से जनपद की समस्त दीवानी न्यायालयों में किया जायेगा। माननीय जिला जज श्री तरूण सक्सेना के दिशा-निर्देशन में इस राष्ट्रीय लोकअदालत में दीवानी, राजस्व, मोटर वाहन दुर्घटना और पारिवारिक, वैवाहिक, दाम्पत्य विवाद से संबंधित वादों या मुकदमों और लघु एवं शमनीय आपराधिक वाद नियत किये जायेंगे। इनका निस्तारण परस्पर सुलह-समझौते अथवा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर किया जायेगा। इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में दो लाख रूपये तक धनराशि के चैक बाउन्स के मामले जो धारा 138 एनआईएक्ट के अन्तर्गत न्यायालय में विचाराधीन हैं, भी स्वीकार किये जायेंगे। साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के ऐसे मामले जिनमें ई-चालान किया गया है, भी नियत किये जायेंगे।
प्री-लिटिगेशन स्कीम के अन्तर्गत मोबाइल या टेलीफोन के बकाया बिल और विभिन्न बैंकों के ऐसे बकायेदारों के मामले भी नियत किये जायेंगे, जिन्होंने कई वर्षो के बाद भी बकाया बिल या बैंक ऋण जमा नहीं किया है। ऐसे बकायेदारों को इस अवसर का लाभ अवश्य उठाना चाहिए और इस राष्ट्रीय लोकअदालत में उपस्थित होना चाहिए, जिसका आयोजन सभी के हितों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। समस्त वादकारियों से अपील की जाती है कि लम्बित दीवानी, राजस्व, मोटर वाहन दुर्घटना और पारिवारिक, वैवाहिक/दाम्पत्य विवाद से संबंधित वादों या मुकदमों में सुलह-समझौता करने के इच्छुक व्यक्ति या संबंधित पक्ष समय पर उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठायें। इसमें किसी प्रकार की समस्या होने पर वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

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