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ग्राम पंचायत करमेर में विधिक साक्षरता शिविर का किया गया आयोजन

उरई। उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक्शन प्लान के अन्तर्गत माननीय जनपद न्यायाधीश श्री लल्लू सिंह के कुशल निर्देशन में तहसील उरई के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भवन करमेर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता करते हुये नायब तहसीलदार उरई राकेश कुमार सक्सेना ने उपस्थित समस्त ग्रामीणों को लोकअदालतों तथा उनके लाभों, प्री-लिटीगेशन स्कीम और सुलह समझौता केन्द्र की विस्तृत जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 13.07.2024 शनिवार को जनपद की समस्त दीवानी न्यायालयों में किया जायेगा।

इस राष्ट्रीय लोकअदालत में दीवानी, लघुशमनीय वाद एनआई0 एक्ट, मोटर वाहन दुर्घटना और पारिवारिक, वैवाहिक/दाम्पत्य विवाद से संबंधित वादों/मुकदमों और लघु एवं शमनीय आपराधिक वाद नियत किये जायेंगे। इनका निस्तारण परस्पर सुलह-समझौते अथवा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर किया जायेगा। इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में दो लाख रूपये तक धनराशि के चैक बाउन्स के मामले जो धारा 138 एनआई0 एक्ट के अन्तर्गत न्यायालय में विचाराधीन हैं, भी स्वीकार किये जायेंगे। साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के ऐसे मामले जिनमें ई-चालान किया गया है, भी नियत किये जायेंगे। उन्होंने भारत में ट्रांसजेंडर के अधिकारों से संबंधित कानूनों व अधिकारों का वर्णन किया गया। क्योंकि ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्राप्त होने का अधिकार है और वे कानून के तहत कानूनी सुरक्षा के हकदार हैं।

शिविर में उपस्थित थाना आटा के उपनिरीक्षक अतुल कुमार, सहायक खण्ड विकास अधिकारी डकोर रमेश कुमार उदैनिया, सीडीपीओ उरई श्रीमती सम्पति देवी, जिला प्रोबेशन विभाग से सुरेश कुमार, जिला श्रम विभाग के प्रतिनिधि रामवृक्ष, ग्राम पंचायत अधिकारी मोहित कुमार ने अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। पराविधिक स्वयंसेवक महेन्द्र कुमार मिश्रा ने इस विधिक जागरूकता शिविर का संचालन किया। कार्यक्रम के अन्त में ग्राम प्रधान शिव सिंह ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर प्राईमरी पाठशाला करमेर के प्रधानाध्यापक मनीश कुमार ओझा, लेखपाल मनमोहन सिंह, पीएलवी श्रीमती मनीशा चतुर्वेदी, योगेन्द्र सिंह तखेले समेत दर्जनों ग्रामवासी उपस्थित रहे।

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