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तीन दिवसीय विशेष लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन

22, 23 एवं 24 जनवरी बाउन्स चैक मामलों का होगा निस्तारण

उरई/जालौनजिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रभारी सचिव/सिविल जज सी0डि0 गजेन्द्र सिंह ने बताया कि समस्त विद्वान अधिवक्तागण और वादकारियों को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशानुसार 22, 23 एवं 24 जनवरी 2024 को धारा 138 एन0आई0 एक्ट/ बाउंस चैक के मामलो के प्रकरणों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

इस विशेष लोक अदालत का आयोजन मा0 जनपद न्यायाधीश श्री लल्लू सिंह के दिशा-निर्देशन में समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालयों में किया गया है। इसमें धारा 138 एन0आई0 एक्ट के अधिकाधिक मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जाना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रभारी सचिव/सिविल जज सी0डि0 गजेन्द्र सिंह ने बताया कि वादकारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए धारा- 138 एन0 आई0 एक्ट/बाउंस चैक के मामलो के प्रकरणों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

उन्होंने समस्त वादकारियों से अपील की है कि वह धारा- 138 एन0 आई0 एक्ट/बाउंस चैक के मामलो से संबंधित मुकदमों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठायें। इसमें किसी प्रकार की समस्या होने पर वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

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