सहायक आयुक्त (खाद्य) के नेतृत्व में खाद्य सचल दल ने नगर की दुकानों का किया निरीक्षण

उरई/जालौन। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ उ०प्र० द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18.11.2023 द्वारा हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय पर (निर्यातक के लिये निर्यात हेतु उत्पादित खाद्य पदार्थ को छोडकर) तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है जिसके क्रम में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं विक्रय पर प्रतिबंध होने के उपरान्त सहायक आयुक्त (खाद्य) के नेतृत्व में खाद्य सचल दल के साथ उरई नगर पालिका में दुकानों का निरीक्षण किया गया।
जिसमे रिलायंस स्मार्ट प्वांइट स्थान कालपी रोड़ उरई, वन वाइट फूड प्वांइट कालपी रोड उरई, जितेन्द्र गुप्ता अजनारी बाईपास उरई, संतोष किराना स्टोर प्रो० संतोष कुमार उरई, हरिओम पुत्र श्री बृजकिशोर उरई, कमलेश त्रिपाठी पुत्र श्री कैलाश उरई, राजू पाल पुत्र श्री हरेन्द्र उरई की दुकानों का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण दौरान किसी भी प्रतिष्ठान पर हलाल युक्त खाद्य पदार्थ ब्रिकी हेतु नही पाया गया। उक्त के अतिरिक्त आईजीआरएस शिकायत के सन्दर्भ में फर्म श्रीजी ऑयल मील अजनारी बाईपास उरई पर स्थित प्रष्ठिान से खाद्य पदार्थ सरसों के तेल का नमूना वास्ते संग्रहित किया गया। टीम के द्वारा जनपद के स्थानीय बाजारों के निरन्तर निरीक्षण किये जा रहे है व यह अभी आगे भी जारी रहेंगें। खाद्य कारोबार कर्ताओं से अपील है कि हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य पदार्थों की ब्रिकी न करें। टीम में सहायक आयुक्त (खाद्य), अभिहित अधिकारी डॉ० जतिन कुमार सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी आलोक कुमार, सुनील कुमार मौजूद रहें।