ग्राम ऐरी रमपुरा में विधिक साक्षरता शिविर का किया गया आयोजन

उरई/जालौन। उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक्शन प्लान के अन्तर्गत मा० जनपद न्यायाधीश श्री लल्लू सिंह के कुशल निर्देशन में तहसील उरई के अन्तर्गत ग्राम ऐरी रमपुरा में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला जज श्री महेन्द्र कुमार रावत की अध्यक्षता में किया गया।
इस शिविर में विशेष अतिथि अपर जिला जज श्री राजीव सरन द्वारा बताया गया कि 18 साल से कम उम्र के किसी बच्चे (चाहे लड़का हो या लड़की) के साथ यौन अपराध हुआ या करने का प्रयास किया गया, तो ऐसे मामले पोक्सो कानून के अंतर्गत आते हैं। यह कानून बच्चों को लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील चित्र व साहित्य के प्रकाशन या लैंगिक हमला, लैंगिक प्रवेशन व गुरूतर लैंगिक प्रवेशन जैसे अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है तथा अपराधों के हिसाब से सजा का वर्गीकरण करते हुये 20 वर्षो या आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
इस अधिनियम में 2019 में संशोधन कर मौत की सजा का भी प्रावधान कर दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना बाल देख-रेख संस्थाओं में द्वारा 18 वर्ष से कम आयु वाले के बच्चों की देखभाल हेतु 4000 रुपए प्रतिमाह दिया जाता है। आयोजित शिविर में सचिव पूर्णकालिक/अपर जिला जज श्री महेन्द्र कुमार रावत ने सर्वप्रथम वृक्षारोपण करके कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर फलदार एवं छायादार दर्जनों पौधे लगाये गये। इसके बाद उन्होंने गांव की गरीब भूमिहीन महिलाओं को कम्बल का भी वितरण किया। इस शिविर में उन्होंने बताया कि भारत में महिलाओं और विशेष रूप से स्कूली छात्राओं को मौजूदा महामारी के दौरान अपने स्वच्छता स्वास्थ्य को बनाए रखने के कठिन काम का सामना करना पड़ रहा है।
2018 में भारत सरकार ने अपनी ‘ उज्ज्वला सेनेटरी नैपकिन ‘ पहल शुरू की, भारत में मासिक धर्म स्वच्छता शिक्षा पर चर्चा करना वर्जित माना जाता है, इस पर पहल कर खुले मस्तिश्क से चर्चा किये जाने पर बल देने की बात कही। उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों को लोकअदालतों, प्री-लिटीगेशन स्कीम और सुलह समझौता केन्द्र की विस्तृत जानकारियां दीं। उपस्थित ग्रामीणों से यह अपील भी की कि यदि कोई व्यक्ति पात्र होते हुये भी लाभ से छूटा हुआ है तो वह उनसे या ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव अथवा पैरालीगल वालंटियर्स से मदद ले सकता है।
इस कार्यक्रम में महिला कल्याण अधिकारी अल्कमा अख्तर ने विधवा व निराश्रित महिलाओं तथा यौन-शोषण व घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के हित में चलायी जा रही योजनाओं के बारे में बताया। इस शिविर में तहसीलदार उरई श्री बीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डकोर से डा0 विकास चन्द्र, पूर्ति निरीक्षक श्री सुशाील कुमार, प्रतिनिधि जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री सुरेश कुमार, सहायक लेखाकार श्रम विभाग श्री रोहित दीक्षित द्वारा ने विभागीय योजनाओं को विस्तार से बताया। इस कार्यक्रम का संचालन श्री महेश सिंह परिहार द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अन्त में ग्राम प्रधान ऐरी रमपुरा श्री ओमकार पाल द्वारा समस्त अतिथियों का स्वागत एवं आभार व्यक्त किया गया।
इस अवसर पर आशा ग्रामोत्थान संस्थान से श्री राजेन्द्र सिंह एवं शकुन्तला यादव, राजस्व विभाग से शंकर शरण शास्त्री और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रोहित कुशवाहा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डीईओ श्री दीपक नरायण, पैरालीगल वालंटियर टीम लीडर श्री रामदेव चतुर्वेदी, महेन्द्र कुमार मिश्रा, श्रीमती मनीशा चतुर्वेदी, समेत लगभग एक सैकड़ा से अधिक ग्रामीण स्त्री-पुरुष उपस्थित रहे।