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बकाया जमा न होने पर किसानों को मुफ्त बिजली योजना का नहीं मिलेगा लाभ

कालपी (ज्ञानेंद्र मिश्रा) नलकूप उपभोक्ताओं ने अपना बकाया समय से जमा नहीं किया तो उन्हें शासन की किसानों को मुफ्त बिजली की योजना का लाभ नही मिल पायेगा। विद्युत विभाग ने किसानों को बकाया जमा करने की समय सीमा 31 मार्च निर्धारित की है।

विदित हो कि शासन ने चुनाव के दौरान किसानों को मुफ्त बिजली देने ऐलान किया था इसी के चलते प्रदेश सरकार ने घोषणा के अनुरूप किसानों को मुफ्त बिजली देने का शासनादेश जारी कर दिया है जिसके तहत 1 अप्रैल से किसानों को अब नलकूप संयोजन का बिल नहीं देना पड़ेगा। उपखण्ड अधिकारी आदर्श राज यादव के अनुसार उपखंड क्षेत्र के न्यामतपुर, महेवा, उसरगाँव तथा कालपी में नलकूप उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 1400 है जिसमें महज 300 उपभोक्ता समय से बिल जमा कर रहे हैं जबकि 907 नलकूप संयोजन धारक किसानों पर 5000 से अधिक बकाया है।

उपखण्ड अधिकारी के अनुसार अगर बकायेदार नलकूप संयोजन धारको ने अगर निर्धारित समय तक अपना बकाया जमा नहीं किया तो उन्हें शासन की मुफ्त बिजली योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा हालांकि उपखण्ड अधिकारी ने बकायेदार किसानों से अपील की है कि शासन की योजना का लाभ पाने के लिए वह समय सीमा में बिल जमा कर दे तथा बकाया बिल जमा करने की 31 मार्च 2023 निर्धारित की गयी है।

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