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बिना खनिज रायल्टी प्रपत्रों के कालपी में संगीन धाराओं में 3 पर दर्ज हुआ मुकदमा, भेजा जेल

कालपी/जालौनकालपी प्रशासन द्वारा बिना खनिज रायल्टी प्रपत्रों के ओवरलोड मौरम की ढुलाई करना ट्रक चालकों को महंगा पडा। जिला प्रशासन के निर्देश पर कालपी कोतवाली पुलिस ने चालकों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया है। प्रशासन की इस कार्यवाही से ओवरलोडिंग तथा अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मच गया है।
मालूम होकि जनपद की जिलाधिकारी चांदनी सिंह व पुलिस अधीक्षक ईराज राजा के अलावा उपजिलाधिकारी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार, क्षेत्राधिकारी डा0 देवेन्द्र पचौरी तथा खनन विभाग के अधिकारियों की टीम ने कालपी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जोल्हूपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास बिना रॉयल्टी प्रपत्रों के 3 ओवरलोड बालू लदे ट्रकों को पकड़ा गया था। जिला प्रशासन के निर्देश पर जिला खनन अधिकारी मुकेश कुमार मिश्रा ने वाहन चालकों बृजपाल यादव पुत्र छुन्नूलाल यादव निवासी सूरजपुर रसूलाबाद कानपुर देहात व विकास यादव पुत्र बाबूलाल यादव निवासी रामपाटी पोस्ट बिल्हौर जिला कानपुर नगर तथा आदर्श कुमार पुत्र रोशनलाल माखनपुरवा पोस्ट बिल्हौर जिला कानपुर नगर के खिलाफ कालपी में तहरीर देकर मौरम चोरी, अवैध खनन, अवैध परिवहन तथा सड़क तोड़ने की लोक संपत्ति छत निवारण अधिनियम के तहत मु0अ0स0 28/23 धारा 379,411 आईपीसी 34 आईपीसी3/58/72 उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली व 4/ 21 खान एंवम खनिज अधिनियम व 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि उक्त मामले की विवेचना उपनिरीक्षक सुरेश कुमार को सौंपी गई थी। पकड़े गये तीनों चालकों का चिकित्सीय परीक्षण के बाद जेल भेजा गया। प्रशासन की इस कार्यवाही से हडकम्प मच गया है।

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