चुनाव कार्यों में लगाए गए वाहनों को न भेजने पर वाहन स्वामियों के खिलाफ होगी कार्यवाही

उरई (जालौन) सहायक प्रभारी अधिकारी वाहन व्यवस्था/सहायक सम्मागीय परिवहन अधिकारी सौरभ कुमार ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु पोलिंग पार्टियों की रवानगी के लिए 336 बसें लगाई जा रहीं हैं एवं जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की मॉग के दृष्टिगत 750 हल्के वाहन लगाये गये हैं, जिसके दृष्टिगत जनपद के समस्त प्राइवेट बस एवम् स्कूली वाहनों को अधिग्रहण आदेश तामील करा दिये गये हैं। इसके साथ-साथ जनपद में पंजीकृत वाहनों (टीयूवी, बोलेरो, स्कोरपिओ, अर्टिगा, मैजिक, ईको, इनोवा क्रूजर आदि) के अधिग्रहण वाहन स्वामियों को तामील करा दिये गये हैं। समस्त हल्के वाहनों को पुलिस लाइन एवम् मण्डी समिति में 16 फरवरी, 2022 को बुलाया गया है।
इसी प्रकार समस्त भारी वाहन (बसों, डीसीएम) 17 फरवरी, 2022 को नवीन मण्डी कालपी रोड उरई में बुलाया गया है। वाहनों की सीट क्षमता के अनुसार किराया 1650 रूपये 1950 रूपये प्रति की दर से निर्धारित है एवं ईंधन अलग से प्रदान किया जायेगा। समस्त वाहन स्वामियों को निर्देशित किया जाता है कि अधिग्रहण आदेश की दी गयी तिथि व समय के अनुसार अपने वाहन निर्धारित स्थल पर देना सुनिश्चित करें। यदि किसी वाहन स्वामी द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर अपने वाहन उपलब्ध नहीं कराये जाते है तो इसे निर्वाचन कार्य में बाधा माना जायेगा, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-167 के आधीन दण्डनीय है। उल्लंघन की दशा में सम्बन्धित वाहन स्वामी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराई जायेगी जिसमें वाहन स्वामी 1 वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड अथवा दोनों का भागी होगा। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित वाहन को वाहन नेशनल रजिस्टर पर निर्वाचन कार्य में बाधा डालने के दृष्टिगत ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा एवं पंजीयन निरस्त की कार्यवाही भी की जायेगी। इसके साथ-साथ जिन वाहन स्वामियों द्वारा अपना अधिग्रहण आदेश प्राप्त नहीं किया गया है उनके वाहनों को नेशनल रजिस्टर पर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है एवम् नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जा रही है।