बिना शुल्क दिये श्रमिक शीघ्र करायें अपना पंजीकरण या नवीनीकरण : आर के चतुर्वेदी

उरई (जालौन)। श्रम प्रवर्तन अधिकारी आर के चतुर्वेदी ने बताया कि जनपद जालौन के समस्त निर्माण कामगारों को सूचित किया जाता है, कि उ० प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ द्वारा सम्पूर्ण उ० प्र० को कोविड-19 महामारी से प्रभावित होने की उदघोषणा के दृष्टिगत 31 मार्च, 2022 तक या जव तक शासन द्वारा इस सम्बंध में अग्रेतर आदेश नही दिये जाते है, जो भी पहले हो, तब तक श्रमिक पंजीयन शुल्क/नवीनीकरण हेतु विलम्व शुल्क चाहे वह विलम्व कितने वर्ष का ही क्यो न हो, से पूर्ण रूप से छूट प्रदान कर दी गयी है अर्थात उक्त अवधि तक पंजीकरण/नवीनीकरण के लिये कोई शुल्क देय नही होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह है, कि पंजीकरण एवं नवीनीकरण हेतु उक्त छूट मात्र एक वर्ष के लिये ही प्रभावी होगी , अर्थात पंजीकरण एवं नवीनीकरण आगामी एक वर्ष के लिये ही किया जा सकेगा। तत्क्रम में जनपद में कार्यरत समस्त निर्माण श्रमिक अपने पंजीकरण/नवीनीकरण किसी भी जन सेवा केन्द्र के माध्यम से अथवा बोर्ड के पोर्टल के माध्यम से तत्काल करा लें। उल्लेखनीय है, कि विना पंजीकरण/अद्यतन नवीनीकरण श्रमिक, बोर्ड द्वारा चलायी जा रही हितकारी योजनाओं के लाभों से बंचित रह जायेगें अर्थात कोई लाभ देय नही होगा। समस्त निर्माण श्रमिक अपने आवश्यक अभिलेख यथा स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड, स्वयं की बैंक पासबुक, नियोजक द्वारा प्रदत्त विगत 01 वर्ष में 90 दिन कार्य का प्रमाण पत्र/स्वघोषणा पत्र, एक फोटो व मोबाइल नं0 ले जाकर जन सेवा केन्द्र के माध्यम से अथवा बोर्ड के पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण/नवीनीकरण करा सकते है।