जिला कारागार उरई में विधिक साक्षरता शिविर का किया गया आयोजन

उरई/जालौन। माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों तथा माननीय जिला न्यायाधीश की अनुमति द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती रेनू यादव द्वारा विगत दिवस जिला कारागार उरई में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया तथा शिविर में उपस्थित सिद्धदोष/विचाराधीन बन्दियों को महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी प्रदान की गयी।
इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुये सचिव श्रीमती रेनू यादव ने बन्दियों के अधिकारों के सम्बन्ध में तथा लोक अदालत के लाभों, कोविड-19 से बचाव एवं जन सूचना अधिकार अधिनियम के विधिक उपबन्धों के बारे में विस्तार से बताया। इस कार्यक्रम के उपरान्त विचाराधीन बन्दियों की समस्याओं के निराकरण हेतु और उनको विधिक सहायता पहुँचाने के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती रेनू यादव ने जिला कारागार उरई की सभी बैरकों का निरीक्षण किया एवं वहां निरूद्ध विचाराधीन बन्दियों से वार्ता की तथा उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु एवं कोविड-19 के बचाव हेतु पर्याप्त साफ-सफाई हेतु जिला कारागार प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। इस अवसर पर कारापाल श्री सुनीत कुमार, उपकारापाल श्री तारकेश्वर सिंह, श्रीमती हौशिला देवी, जेल चिकित्सक डॉ० राहुल वर्मन, लिपिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अवधेश कुमार सोनी, पीएलवी टीम लीडर श्री रामनारायण शिवहरे, प्रतापभान, अनुज कुमार, अमरदीप, बृजेन्द्र सिंह समेत सिद्धदोष/ विचाराधीन बन्दी उपस्थित रहे।