न्यायालय में केवल वर्चुवल माध्यम से अर्जेट मामलों की सुनवाई की जायेगी : अलका पाण्डेय

हरदोई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलका पाण्डेय ने बताया है कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मा0 जनपद न्यायाधीश श्री विनोद कुमार ने न्यायालय में केवल वर्चुवल माध्यम से अर्जेट मामलों की सुनवाई करने के आदेश पारित किये है तथा आवश्यक मामले जैसे जमानत आवेदन, रिलीज बयान धारा 164 सीआरपीसी रिमांड कार्य न्यायाधीश ने इसके लिए टाइम स्लॉट भी बनाया है, 12.30 से 12.45 तक न्यायाधीश का न्यायालय 12 से 12.15 बजेे तक स्पेशल जज एससी/एसटी कोर्ड, 12.45 से 01 बजे तक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट 5 गैंगस्टर और 12.15. से 12.30 बजे तक स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट अपने आवासीय आफिस में जिप्सी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से अर्जेट मामलों की सुनवाई करेगें साथ ही सिविल मामलों के प्रार्थना पत्रों की सुनवाई सिविल जज डिविजन करेगें और प्रार्थना पत्र केवल ईमेल से प्रस्तुत किये जा सकेगें।
उन्होने कहा है कि हरदोई की डेडीकेटेड ईमेल आईडी पर अधिवक्तागण आवश्यक प्रार्थना पत्रों को प्रस्तुत कर सकते है और इन प्रार्थना पत्रों में बाद की प्रकृति, वादकारी, अधिवक्ता और उनके मोबाइल नम्बर का उल्लेख ईमेल आईडी पर अवश्य किया जायेगा साथ उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में अग्रिम आदेश तक न्यायालय परिसर में अधिवक्तागण वादकारी, स्टाम्प वेंडर्स, क्लर्क आदि का प्रवेश पूर्णतः बन्द रहेगा। उन्होने अवगत कराया कि न्यायाधीश ने विशेष जज एससी/एसटी संजीव कुमार सिंह को हरदोई कोविड-19 जॉंच अधिकारी नामित किया है जो न्यायिक अधिकारियों एवं डिस्ट्रिक्ट नोडल अधिकारियों से परस्पर सम्बन्ध स्थापित करेगें, इसके साथ ही न्यायाधीश ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दिये है कि न्यायिक अदालतों व किशोर न्याय बोर्ड के संचालन हेतु अग्रिम आदेशों का पालन कराना सुनिश्चित करें।