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क्षेत्र में कानून एवं शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु धारा 144 का कड़ाई से पालन करायें : जिलाधिकारी

हरदोई। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने अवगत कराया है कि 2 मई को मतगणना, 4 मई सभासद निर्वाचन तथा ईद आदि त्योहार के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनायें रखने हेतु तत्काल प्रभाव से 30 अप्रैल से 15 जून तक धारा 144 लगाई जाती हैं। उन्होने कहा है कि इस अवधि में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति जमा नहीं होगी तथा कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अग्नि शस्त्र जैसे बन्दुक, रायफल, पिस्टल तथा तलवार, बरछी, भाला आदि लेकर नहीं चलेगें और बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किसी प्रकार सभा, जुलूस, रैली आदि का आयोजन नहीं किया जायेगा। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये है कि क्षेत्र में कानून एवं शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु धारा 144 का कड़ाई से पालन करायें।

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