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कोविड-19 से बचाव हेतु एडीएम प्रमिल कुमार ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक

उरई। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 को सम्पन्न कराये जाने हेतु कोविड-19 से बचाव हेतु निर्देशों के अनुपालन में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) प्रमिल कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई।
बैठक में उन्होने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए साबुन, पानी एवं सैनेटाइजर का प्रयोग करना होगा। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए केवल प्रत्याशी एवं उसके साथ एक अन्य व्यक्ति को ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। अन्य प्रत्याशियों एवं उनके साथ आने वाले व्यक्तियों को प्रतीक्षा हेतु कक्ष के बाहर बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जाएं जिससे उचित सामाजिक दूरी का पालन हो सके। कोई कोविड रोगी या संगरोध में रह रहा व्यक्ति निर्वाचन लड़ना चाहता है तो वह अपना नामांकन पत्र अपने प्रस्तावक या किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता हैं। ऐसे व्यक्ति रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष स्वयं नही जायेगे। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए नियत समय में आने वाले सभी अभ्यर्थियों को उनके आने के क्रम में ही अभ्यर्थियों को एक-एक करके रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश दिया जायेगा। उन्होने बताया कि ग्राम पंचायत के निर्वाचन से संबंधित नामांकन पत्रों की संवीक्षा में सर्व प्रथम प्रधान पद के उम्मीदवारों/निर्वाचन अभिकर्ता को प्रवेश दिया जायेगा। इसके पश्चात् ग्राम पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जायेगी। मतदान केन्द्र पर प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा, केवल मतदाता की पहचान पर संदेह होने पर ही मास्क हटाया जा सकेगा। मतदान दिवस पर मतदान के लिए आने वाले प्रत्येक मतदाता को बूथ में प्रवेश से पहले सैनेटाइज करने के पश्चात ही मतदान के लिए कक्ष में प्रवेश दिया जायेगा। उन्होने बताया कि प्रत्येक पंक्ति में मतदाताओं के लिए दो गज की दूरी पर खड़े रहने हेतु पूर्व से ही गोले निर्धारित किए जायेगे वहां प्रत्येक मतदाता मतदान हेतु अपनी बारी की प्रतीक्षा करेगे। गोलों की संख्या से अधिक मतदाताओं को मतदान कक्ष से बाहर रखा जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा मतदान केन्द्र के बाहर बनाए जाने वाले बूथ पर सैनेटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी एवं मतदाताओं की सहायता के कार्य में संलग्न व्यक्तियों द्वारा पूरे समय मास्क का उपयोग किया जायेगा। ऐसे बूथ पर अनावश्यक भीड़ नही होनी चाहिये। कोविड-19 के संबंध में सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन किया जायेगा। उन्होने बताया कि अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी गाइड लाइन का पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी, दल या समूह निर्वाचन से संबंधित कोई जनसभा या नुक्कड़ सभा करना चाहे तो सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त कर उसमें केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों का पालन किया जायेगा। बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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