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भेदभाव पूर्ण वर्ताव नहीं कर सकते ट्रांसजेंडर्स के साथ : नायब तहसीलदार

विधिक साक्षरता शिविर में ट्रांसजेंडरों को जागरूक किया गया

कोंच/जालौनट्रांसजेंडर्स के साथ कोई भी भेदभावपूर्ण वर्ताव नहीं कर सकता है। सरकार द्वारा बनाए गए कानून का लाभ दिलाने के लिए उन्हें प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। यह बात विधिक सेवा समिति द्वारा तहसील सभागार में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर के दौरान नायब तहसीलदार आलोक कुमार कटियार ने ट्रांसजेंडर्स के साथ बैठक करते हुए कही।
बुधवार को तहसील सभागार में आयोजित हुई तहसील स्तरीय विधिक साक्षरता शिविर में नायब तहसीलदार आलोक कुमार कटियार ने ट्रांसजेंडर्स के लिए बनाए गए कानूनों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भेदभाव अधिनियम विधेयक 2016/ 2019 ट्रांसजेंडर्स को उनकी स्वतंत्रता की पहचान बताता है। उन्होंने बताया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को एक प्रमाण जारी किया जाएगा इसके लिए जिलाधिकारी ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है जिसमें चिकित्साधिकारी, मनोवैज्ञानिक, जिला कल्याण अधिकारी, मनोचिकित्सक, एक सरकारी अधिकारी एवं एक ट्रांसजेंडर को रखा गया है। सभी ट्रांसजेंडर्स को इस नामित कमेटी से अपना प्रमाण पत्र जारी करवाना चाहिए जिससे उनकी पहचान हो सके और वह भेदभाव का शिकार न होने पाएं तथा सरकारी संस्थाओं, शिक्षा, खेल, मनोरंजन आदि के क्षेत्र में भी वह सहभागिता कर सकें। इस दौरान सरोज बाई, मुन्नी बाई, पीएलवी देवेंद्र सिंह, जगपाल यादव आदि मौजूद रहे।

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