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केंद्र सरकार की नई स्टॉक सीमा लिमिट अध्यादेश के विरोध में उ० प्र० उद्योग व्यापार मण्डल ने दिया ज्ञापन

उरई। शुक्रवार 16 जुलाई को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल जनपद जालौन के आवाहन पर जिलाधिकारी कार्यालय उरई में सरकार द्वारा दाल दलहन स्टॉक सीमा लिमिट अध्यादेश के विरोध में माननीय जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन माननीय एडीएम श्रीमती पूनम निगम जी को दिया गया।

ज्ञापन देने के बाद व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष संतोष गुप्ता एवं गल्ला व्यापार संघ संरक्षक संजय रावत ने प्रेस एवं मीडिया के समक्ष अपने संबोधन में कहा कि आज समस्त उत्तर प्रदेश की गल्ला मंडी बंद रहेगी उन्होंने कहा यदि सरकार इस नियम को वापस नहीं लेती है तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत वर्ष में संगठन के आवाहन पर धरने प्रदर्शन किए जायेंगे। उन्होंने कहा कि विगत 2 वर्ष से कोरोना के कारण व्यापारी वर्ग परेशान एवं अन्य समस्याओं से ग्रसित है। अतः इस ज्ञापन के माध्यम से व्यापार मंडल एवं गल्ला व्यापार संघ सरकार से आग्रह करता है कि इस नियम को जल्द से जल्द वापस ले जिससे कि व्यापारियों में हर्ष उल्लास का वातावरण व्याप्त हो सके। इस अवसर पर जिला महामंत्री राघवेंद्र गुप्ता “रानू”, जिला उपाध्यक्ष मनीष शंकर अग्रवाल, प्रदीप गुप्ता, नीलम सोनी, जिला संगठन मंत्री जीतू यादव, रवि सोनी, नगर अध्यक्ष उरई साज़िद खान, नगर महामंत्री रंजीत सरदार, गल्ला व्यापार संघ के महामंत्री, गोविंद विजपुरिया, मीडिया प्रभारी अरविंद सोनी, कार्यकारणी सदस्य छोटे इटोंदिया एवं अन्य पदाधिकारीगण व व्यापारीगण उपस्थित रहें। इसी प्रकार कोंच में भी केंद्र सरकार द्वारा घोषित स्टॉक लिमिट की नई नीति के विरोध में शुक्रवार को गल्ला मंडी बंद रही और व्यापारियों ने व्यापारिक कामकाज नहीं किया। इससे पहले 6 जुलाई को भी उन्होंने गल्ला मंडी बंद रख कर अपना विरोध दर्ज कराया था।
गल्ला व्यापारी समिति का कहना है कि व्यापारियों के साथ अपराधियों जैसा सलूक किया जा रहा है जबकि व्यापारी के टैक्स से ही सरकारी खजाना भरता है। उद्योग व्यापार मंडल के आह्वान पर शुक्रवार को कोंच गल्ला मंडी में व्यापारियों ने केंद्र सरकार के उस एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जिसके तहत दलहनों पर स्टॉक लिमिट लगाई गई है और जो 31 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी, के विरोध स्वरूप व्यवसायिक कामकाज बंद रखा और बैठक करके सरकार से इसे बापिस लेने की मांग की। इस एक्ट के तहत मूंग को छोड़ अन्य दलहनों पर स्टॉक लिमिट लगाई गई है जिसके मुताबिक थोक विक्रेता अधिकतम 200 मीट्रिक टन (किसी भी दाल/दलहन का अधिकतम 100 मीट्रिक टन) का स्टॉक कर सकेंगे तथा रिटेलर अधिकतम 5 मीट्रिक टन। इसके साथ यह भी शर्त जोड़ी गई है कि उपभोक्ता मंत्रालय को इस स्टॉक की जानकारी नियमित रूप से देनी होगी। गल्ला व्यापारी समिति के अध्यक्ष अजय रावत ने इस नए एक्ट को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सरकार से इसे बापिस लेने की मांग की है। इस दौरान अध्यक्ष अजय रावत, विनोद दुवे, अजय गोयल, राममोहन रिछारिया, ध्रुव प्रताप सिंह, राजीव पटेल, नवनीत गुप्ता, मिथलेश गुप्ता, हरीश तिवारी, प्रेमनारायण राठौर, जयप्रकाश अग्रवाल, रामकुमार अग्रवाल, भास्कर गुप्ता, दिनेश अग्रवाल, राममोहन तीतविलासी, जगदीश राठौर सहित तमाम व्यापारी मौजूद रहे।