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पोर्टल पर पंजीकरण करायें असंगठित क्षेत्र के श्रमिक – आर० के० चतुर्वेदी

उरई/जालौन श्रम प्रवर्तन अधिकारी जालौन स्थान उरई आर० के० चतुर्वेदी ने बताया कि प्रदेश में कार्यरत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को समाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के दायरे में लाये जाने के उद्देश्य से उ० प्र० शासन द्वारा असंगठित कर्मकार समाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 एवं सपठित असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियमावली के तहत गठित उ0 प्र0 राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत किये जाने हेतु प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पंजीकरण किये जाने हेतु तैयार पोर्टल www.upssb.in के माध्यम से श्रमिकों द्वारा स्वय/अपना पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से किसी भी जनसुविधा केन्द्र पर जाकर अथवा स्थानीय श्रम कार्यालय में ऑफ़ लाइन माध्यम से भी कराया जा सकता है। असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकरण हेतु श्रमिक को अपना एवं अपने परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति, राशनकार्ड की प्रति, मोबाइल नम्बर, एक फोटो ले जाना अनिवार्य है साथ ही पंजीकरण शुल्क रू0 10 तथा पांच वर्ष के लिये वार्षिक अंशदान रू0 10 प्रतिवर्ष की दर से कुल 60 रू0 देना होगा। उन्होने बताया कि असंगठित क्षेत्र में पंजीकृत श्रमिकों हेतु शासन/बोर्ड द्वारा वर्तमान में दो योजनाये संचालित है :- मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत कामगार की मृत्यु होने अथवा दिव्यांग होने की दशा में रू0 200000/- तक की आर्थिक सहायता एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत पंजीकृत कामगार एवं उनके परिवार के सदस्योें को रू0 500000/- तक की कैशलेस इलाज की निशुल्क सुविधा प्रदान करायी जायेगी। उन्होने बताया कि शासन/बोर्ड द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत 45 प्रकार की श्रेणियों को असंगठित की श्रेणी में रखा गया है जो निम्नवत है – धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, कोरी, जुलाहा, रिक्शा चालक, घरेलू कर्मकार, कूडा बीनने वाले कर्मकार,, हाथ ठेला चलाने वाले, फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता, चाय, चाट, ठेला लगाने वाले, फुटपाथ व्यापारी, हमाल, कुली, जनरेटर, लाईट उठाने वाले, कैटरिंग में कार्य करने वाले/फेरी लगाने वाले, मोटर साईकिल, साईकिल मरम्मत, गैरेज कर्मकार, परिवहन में लगे कर्मकार, आॅटो चालक, सफाई कामगार, ढोल,, बाजा बजाने वाले, टेन्ट हाउस में काम करने वाले, मछुवारा, ताॅंगा, बैल गाडी चलाने वाले, अगरबत्ती (कुटीर उद्योग) बनाने वाले कर्मकार, गाडीवान, घरेलू उद्योग में लगे मजदूर, भडभूंजे (मुर्रा चना फोडने वाले), पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी, बतख पालन में लगे कर्मकार, दुकानों में काम करने वाले ऐसे मजदूर (जो EPF व ESI से आवर्त न हो), खेतिहर कर्मकार, चरवाहा, दूध दूहने वाले, नाव चलाने वाला(नाविक), नट-नटनी, रसोईया, हडडी बीनने वाले(हडड बिन्ने), समाचार-पत्र बांटने वाले(हाकर), ठेका मजदूर (उ0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत एवं बोर्ड में कार्यरत आउटसोर्सिंग के कर्मकार एवं ESI व भविष्य निधि योजना में शामिल ठेका मजदूरों को छोडकर)/खड्डी पर कार्य करने वाले (सूत, रगांई, कताई, धुलाई आदि), दरी, कम्बल, जरी, दरदौजी, चिकन कार्य, मीटशाॅप व पौल्ट्री फार्म पर कार्य करने वाले, डेयरी पर कार्य करने वाले श्रमिक, काॅंच की चूडी एवं अन्य काॅच उत्पादों में स्व रोजगार कार्य करने वाले कर्मकार। उपरोक्त के क्रम में जनपद में नियोजित/कार्यरत असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों से अपील की जा रही है, कि वे जल्द से जल्द अपना पंजीकरण बोर्ड, श्रम विभाग के अन्तर्गत कराकर बोर्ड, शासन द्वारा उनके लिये संचालित हितकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करें।

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