विद्युत उपभोक्ता अब 15 अप्रैल तक ले सकेंगे ओटीएस का लाभ

कोंच। सरकार ने बिजली बिलों में लगे ब्याज में सौ फीसदी छूट देने की सीमा को अब 15 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। सरकार द्वारा शुरू की गई एक मुश्त समाधान योजना के तहत पंजीकरण कराने बालों को बिलों में लगा ब्याज नहीं भरना पड़ेगा। बिजली विभाग की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता इस योजना में पंजीकरण करा कर ब्याज में छूट प्राप्त कर सकें, इसके लिए विभागीय अधिकारी लगातार इस योजना के बारे में प्रचार प्रसार कर रहे हैं।
एसडीओ विद्युत गौरव कुमार ने बताया कि पहले इस योजना को 31 मार्च तक के लिए बढ़ाया गया था लेकिन उतने बिजली उपभोक्ताओं को इसका लाभ नहीं मिल सका जितनी अपेक्षा की गई थी। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि जिन उपभोक्ताओं के बिल भारी भरकम हैं और ब्याज का बोझ ज्यादा होने की वजह से बिलों की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं उन्हें एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) में शामिल करके उनको ब्याज में सौ फीसदी छूट देकर उनका बोझ कम किया जा सके। इस योजना से जहां उपभोक्ताओं को काफी हद तक राहत मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा। उन्होंने विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता इस योजना में पंजीकरण करा कर ब्याज में सौ फीसदी छूट प्राप्त करें।
(रिपोर्ट : पी. डी. रिछारिया, कोंच)