बीमा कम्पनी 72 घण्टें के अंदर फसल क्षति की दे जानकारी : जिलाधिकारी

उरई (जालौन) जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि जनपद में हो रही लगातार वर्षा एवं ओलावृष्टि से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत जिन बीमित कृषकों की फसल को क्षति हुई है उसकी सूचना सम्बन्धित कृषक को 72 घण्टे के अन्दर कम्पनी को उपलब्ध करानी होती है तभी उसकी फसल क्षति का व्यक्तिगत दावा बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर 18008896868 और 18001035490 पर उपलब्ध कराने पर ही उनकी व्यक्तिगत दावा, शिकायत क्षतिपूर्ति हेतु स्वीकार कर फसल की क्षतिपूर्ति का लाभ दिया जाता है।
उन्होने बताया कि समस्त विकासखण्डों पर बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि कार्यरत पुनीत कुमार विकास खण्ड डकोर मो० न० 7355673113, रामजी दुवे विकास खण्ड जालौन मो० न० 8294151842, उदयकान्त दुबे विकास खण्ड कुठौद मो० न० 6392690581, प्रशान्त कुमार विकास खण्ड कोंच मो० न० 8953102316, सुदामा चरण विकास खण्ड नदीगांव मो० न० 9519752218, विजय सिंह विकास खण्ड महेबा मो० न० 6393285833, पारस नायक विकास खण्ड कदौरा मो० न० 8887883653, रामविलास नायक विकास खण्ड माधौगढ़ मो० न० 8317029628, अरूण कुमार विकास खण्ड रामपुरा मो० न० 6397441152 है उन्होने बताया कि उपरोक्त के अतिरिक्त जनपद स्तर पर राजस्व कर्मचारी/कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी एवं बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि की संयुक्त सर्वे टीम कर सर्वे कराया जा रहा है कृषिक बन्धु किसी भी प्रकार की समस्या हेतु उपरोक्त कर्मचारियों के अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी उरई के मो० न० 7839882812 पर सम्पर्क कर सकते है।