सभी खाद्य प्रतिष्ठान जल्द से जल्द अपना लाइसेंस व पंजीकरण अवश्य करा लें अन्यथा पकड़े जाने पर होगी कार्यवाही
उरई/जालौन। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवम औषधि प्रशासन ने बताया कि सहायक आयुक्त (खाद्य) श्री हरिमोहन श्रीवास्तव के जनपद जालौन स्थान उरई आगमन पर जनपद जालौन की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।
समीक्षा बैठक में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण श्री आलोक कुमार, श्री दिनेश चन्द्र श्री राहुल शर्मा, श्री बृजमोहन गुप्ता के साथ मण्डलीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रशान्त श्रीवास्तव बैठक में प्रतिभाग किया। उक्त बैठक में निर्देशित करते हुए समीक्षा के दौरान पाया गया कि जनपद जालौन में कुल 321 खाद्य लाइसेंस व 2231 पंजीकरण निर्गत है। साथ लाइसेंस/पंजीकरण को 30 जून 2022 तक 50 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने के निर्देश दिये गये। यह भी निर्देश दिया गया कि जनपद में स्थित सभी मंदिरा की दुकानो, मिड-डे-मील, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वयं सहायता समूह, गल्ला मंडी व मंडी परिषद में स्थित प्रतिष्ठानों, दुग्ध व्यापारियों, सब्जी की दुकानों, फूड सप्लीमेट, ठेले, खोमचों आदि को उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लाइसेस/पंजीकरण से आच्छादित करने के निर्देश दिये गये। समीक्षा के दौरान पाया गया कि जनपद में वर्ष 2021-22 में कुल 1326 निरीक्षण, 194 छापेमारी की गयी। जिसके सापेक्ष 197 नमूनों को जाँच हेतु संग्रहित किया गया। तथा न्यायालय में कुल 135 वादो को दायर किया गया। दायर किये गये वादों में ADM कोर्ट द्वारा 95 वादों का निस्तारण करते हुए कुल 24,97,000 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। जनपद में स्थित होटल, रेस्टोरेन्ट, बेकरी व मिठाई की दुकानों की साफ-सफाई की स्वच्छता व अन्य मानको को पूरा करने हेतु भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा नामित आडिट एजेन्सी से आडिट कराकर उनके हाइजिन रेटिंग कराने के निर्देश दिये गये। जनपद में चल रही निर्माण इकाईयों की सूची तैयार कर नियमित निरीक्षण करने, पायी गयी कर्मियों में विधिक कार्यवाही करना तथा नमूना संग्रहित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही ग्रीष्म काल के दृष्टिगत बाजारों में बिकने वाले पेय पदार्थ फल/सब्जी का जूस, गन्ने का रस, लस्सी, बर्फ, आइसक्रीम इत्यादि का नियमित निरीक्षण करते हुए आवश्यक कार्यवाही कराने के निर्देश दिये गये। सभी सम्बन्धित खाद्य प्रतिष्ठानों को निर्देशित किया जाता है कि फास्कोस की आनलाईन साइट पर जाकर अपने लाइसेंस व पंजीकरण का आवेदन अतिशीघ्र कर लें। अतः निरीक्षण के दौरान अनुज्ञप्ति /पंजीकरण न पाये जाने पर विधिक कार्यवाही की जायेगी।