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मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत अपने ही ग्राम में विभिन्न स्वरोजगार की करें स्थापना

उरई/जालौन जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारिका प्रसाद ने बताया कि उ0 प्र0 सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार तथा परम्परागत कारीगरों को अपने ही ग्राम में विभिन्न स्वरोजगार स्थापना हेतु स्थानीय बैंको के माध्यम से अधिकतम 10.00 लाख तक का ऋण दिये जाने का प्राविधान है। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य जाति के पुरुष लाभार्थियों को पूंजीगत ऋण पर चार प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगो एवं महिलाओं को शून्य प्रतिशत व्याज पर बैंको के माध्यम से उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है एवं कार्यशील पूंजी पर ब्याज उद्यमी द्वारा स्वयं वहन करना होगा। कुल परियोजना लागत में सामान्य पुरुष वर्ग को अपना स्वयं का अंशदान 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगों एवं महिला) को स्वयं अंशदान 5 प्रतिशत लगाना होगा। योजनान्तर्गत इस जनपद को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दस इकाई वित्तीय 50 लाख, रोजगार सृजन हेतु 200 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। उक्त योजना हेतु लाभार्थी (महिला एवं पुरूष) की उम्र 18 से 50 वर्ष निर्धारित है। विभाग की वेबसाइट www.upkvib.gov.in पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान आपेक्षित दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, प्रधान द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र, कार्यस्थल का नजरी नक्का, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि की आवश्यकता होगी। आवेदन पत्र दिनांक 25.04.2022 तक आनलाईन करने के उपरान्त आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं आवश्यक दस्तावेज किसी भी कार्यालय कार्य दिवस में जिला खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यालय जालौन स्थान-उरई (नया पटेल नगर चुर्खी रोड कलेक्ट्रेट गेट नं0 02 के सामने उरई) में जमा करना अनिवार्य होगा।

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