मतगणना दिवस को बन्द रहेंगी मदिरा संबंधी सभी दुकानें : जिलाधिकारी

उरई/जालौन। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी चाँदनी सिंह ने राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश के पत्र एवं उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में दिनांक 13 मई 2023 को मतगणना प्रस्तावित है। जिसके संबंध में आबकारी के समस्त थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर एवं भांग, बार एवं अन्य के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापन) को मतगणना दिवस 13 मई 2023 के एक दिन पूर्व अर्थात 12 मई 2023 को सायं 6 बजे से 13 मई 2023 को रात्रि 12 बजे तक समस्त आबकारी दुकानें बन्द रखने और समस्त मादक द्रव्यों की बिकी प्रतिबन्धित रखने हेतु निर्देशित किया गया है। जिससे जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी चाँदनी सिंह ने नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 की मतगणना की प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण और निर्विघ्न रूप से सम्पन्न कराये जाने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-153 (ग) के खण्ड-1 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर जनपद जालौन में स्थित समस्त आबकारी अनुज्ञापनों (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर एवं भांग, बार एवं अन्य के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापन) को मतगणना के एक दिन पूर्व दिनांक 12 मई 2023 को सायं 6 बजे से दिनांक 13 मई 2023 को रात्रि 12 बजे तक समस्त आबकारी अनुज्ञापन पूर्णरूप से बन्द रखने शुष्क दिवस (ड्राई-डे) घोषित किये जाने का आदेश दिये गये। उक्त बन्दी हेतु उपरोक्त दुकानों के अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का कोई प्रतिफल देय नही होगा।