महोबा। रबी विपणन वर्ष 2021-22 में 1 मार्च 2021 से किसानों से सीधे गेंहूं क्रय किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए खाद्य विभाग के पोर्टल पर किसानों को अपना पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण प्रपत्र के प्रमुख बिन्दु निम्नवत हैं। किसान के द्वारा स्वयं अथवा उसके परिवार के किसी नामित सदस्य द्वारा क्रय केन्द्र पर गेंहूं विक्रय किया जा सकता है। पंजीकरण प्रपत्र में कृृषक तथा उसके परिवार के एक नामित सदस्य का आधार नम्बर फीड करने की व्यवस्था व इस आधार नम्बर की पंजीकरण के समय ही सीडिंग कराई जा रही है। आधार नम्बर गलत होने की दशा में किसान अपना पंजीकरण लाॅक नहीं कर सकता है। इस प्रकार किसान एक बार स्वयं पंजीकरण कर सकता है और इसके अतिरिक्त किसान के नामिनी के तौर पर परिवार के सदस्य के रूप में भी एक बार पंजीकरण करा सकता है। पंजीकरण प्रपत्र में परिवार के सदस्य के रूप में किसान के साथ सम्बन्ध चयन करने का विकल्प ड्राप डाउन मैन्यू में दिया गया है। पंजीकरण प्रपत्र में एक कृृषक द्वारा सीडिंग एक्ट में अनुमन्य अधिकतम भूमि जोडने की सीमा 12.5 एकड़ की है। इससे अधिक होने पर जिला खरीद अधिकारी के लागिंग पर डीएससी से लाॅक कर सत्यापन किया जायेगा। उपजिलाधिकारी द्वारा नाम सत्यापन, चकबन्दी ग्राम अन्तर्गत, हिस्सेदारी, बटाईदार, 100 कुंटल से अधिक मात्रा का पंजीकरण सत्यापन डीएससी द्वारा लाॅक किया जायेगा। खाद्य विभाग की वेबसाइट का भूलेख से लिंकेज कराया गया है। पंजीकरण प्रपत्र में भूमि विवरण जोड़ने के विकल्प में भूलेख पोर्टल से केवल उन्ही भूमि को जोड़ा जा सकेगा जो कृृषि योग्य होंगी। किसान के मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जायेगा, जिसके माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया को लाॅक कर पूर्ण किया जायेगा। किसान का मोबाइल नंबर, बैंक खाता संख्या, आधार नंबर, यूनिक रखा गया है। अतः उक्त तीनों नम्बरों से केवल एक बार ही पंजीकरण किया जा सकेगा। किसान के पंजीकरण प्रपत्र में ही पावती का विकल्प दिया गया है। किसान द्वारा केन्द्र पर गेंहूं विक्रय करने के पश्चात केन्द्र प्रभारी द्वारा पंजीकरण प्रपत्र में उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर पावती दी जायेगी।