– किसी भी प्रतिष्ठान में मिठाइयों के शुद्ध रहने की नहीं दी जाती जानकारी (कुलदीप मिश्रा, ब्यूरो) उरई/जालौन। आपको बता दें कि खाद्य नियामक ने हाल ही में कुछ नए नियम लागू किये हैं दरअसल एफएसएसएआई ने एक नया नियम बनाया है। जिसके तहत अब मिठाई कारोबारियों को खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा बतानी होगी। ये नियम 1 अक्टूबर से अनिवार्य भी कर दिया गया है। जिसके सम्बन्ध में भारत के सभी राज्य में संबंधित विभागों में जानकारी दे दी गयी है। जिसका सख्ती से पालन कराये जाने को भी कहा गया। लेकिन जनपद जालौन में मानों किसी भी नियमों की अवहेलना करना एक मजाक बनकर रह जाता है इसीलिये तो उरई शहर में बेखौफ खुली मिठाई बेची जा रही है बल्कि उसके ऊपर न ही कोई निर्माण की तारीख है और न ही उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। मिठाई कारोबारी एफएसएसएआई के नियमों को नज़र अंदाज़ कर रहे हैं। और नियमों के विरुद्ध जाकर खुलेआम महंगी महंगी मिठाइयां बेचने में लगे हैं। जब भी कोई बड़ा त्यौहार आता है तो सम्बन्धित विभाग कुछ दिनों के लिए जाग जाता है जिसमे कुछ छोटे छोटे कारोबारियों को परेशान कर उक्त नियम को सख्ती से लागू करवाने के लिए ज़िला खाद्द विभाग कहता है। लेकिन लगता है जैसे जैसे समय बीत गया और इस तरफ़ खाद्य विभाग ने भी ध्यान देना भी बंद कर दिया गया। अक्टूबर में लागू किये गए इस नियम को। अब लगभग 4 महीने होने जा रहे हैं ऐसे में अगर नियम विरुद्ध लोगों को पुरानी बनी हुई मिठाइयां बेचीं गईं। तो कारोबारी तो अपनी जेब भर लेंगे लेकिन आम लोगों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है।