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विद्युत मामलों के निस्तारण हेतु तीन दिवसीय विशेष लोक अदालत का होगा आयोजन

उरईप्रभारी सचिव/सिविल जज सी० डि० जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गजेन्द्र सिंह ने बताया कि समस्त विद्वान अधिवक्तागण और वादकारियों को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देशानुसार दि0- 29, 30 एवं 31 जनवरी 2024 को विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत लम्बित शमनीय दाण्डिक मामलों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

इस विशेष लोक अदालत का आयोजन मा0 जनपद न्यायाधीश श्री लल्लू सिंह के दिशा-निर्देशन में सम्बन्धित न्यायालयों में किया गया है। इसमें विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत लम्बित शमनीय दांडिक प्रकृति के अधिकाधिक मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जाना है। उन्होंने बताया कि वादकारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत लम्बित शमनीय दाण्डिक मामलों के प्रकरणों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने समस्त वादकारियों से अपील की है कि वह धारा विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत लम्बित शमनीय दाण्डिक मामलों से संबंधित मुकदमों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठायें। इसमें किसी प्रकार की समस्या होने पर वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सम्पर्क स्थापित कर सकते है।

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