पं० दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत लोगों को दिया जा रहा ऋण : जी आर प्रजापति

उरई। जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) जालौन स्थान उरई जी आर प्रजापति ने बताया है कि उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, द्वारा संचालित पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना (पूर्व नाम स्वतः रोजगार योजना) नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना, लांड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना एवं टेलरिंग शाॅप योजना में कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना में 50 हजार रु० से 15 लाख तक, दुकान निर्माण योजना में 78 हजार रुपये तक तथा लांड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना में ड्राई क्लीनिंग हेतु दो लाख सोलह हजार रु० तथा लॉन्ड्री हेतु एक लाख रु० का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। टेलरिंग शाप के लिये दस हजार रू० अनुदान हेतु एवं दस हजार रू० ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। पाॅचो ही योजनाओं में दस हजार रु० शासकीय अनुदान प्रदान किया जाता है।
ऋण लेने के इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में निगम कार्यालय कमरा नं0 23 प्रथम तल, विकास भवन, जिला परिषद परिसर उरई से सम्पर्क कर पूर्ण जानकारी प्राप्त करते हुए आवेदन दिनांक 29 जुलाई, 2021 तक कर सकते है। जिनका चयन साक्षात्कार के आधार पर दिनांक 30 जुलाई, 2021 को पूर्वान्ह 11 बजे से किया जायेगा।
उन्होने बताया कि आवेदन हेतु निम्न अर्हताये आवश्यक है आवेदक अनुसूचित जाति का हो, जनपद के शहरी क्षेत्र का मूल निवासी हो, पूर्व में कोई ऋण अथवा अनुदान की सुविधा न प्राप्त की हो, आय प्रमाण पत्र (सलाना रू0 56460/- से कम) तथा जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा प्राप्त हो, दुकान निर्माण योजना हेतु आवेदन पर अपनी निजी भूमि के प्रपत्र हो, आधार कार्ड, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (यदि किया हो)।