कोरोना महामारी की प्रभावी रोकथाम हेतु 10 मई की प्रातः 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा : डीएम

हरदोई। जिला मजिस्टेट अविनाश कुमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार कोरोना महामारी की प्रभावी रोकथाम हेतु 10 मई की प्रातः 07 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया जाता है और ऐसी स्थित में जनपद के समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार एवं अन्य गतिविधियां बन्द रहेगी और इस दौरान ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कोरोना की रोकथाम हेतु व्यापक स्तर पर सेनेटाइजेशन, स्वच्छता अभियान चलाया जायेगा, साथ ही संबंधित कन्टेनमंेट जोन की निगरानी व अपेक्षित सावधानियों के विषय में निर्गत निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा तथा उक्त कफ्यू के समय आवश्यक सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई आदि से जुड़े कार्मिको के अतिरिक्त किसी अन्य को आवागमन की अनुमति नहीं होगी और जनपद स्तर पर अग्निशमन विभाग द्वारा नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत स्तर पर एवं चीनी मिलों के द्वारा स्वच्छता, सफाई का विशेष अभियान चलाकर सेनेटाइजेशन व फॉगिंग कराई जायेगी और कोरोना कफ्यू के दौरान मेडिकल स्टोर, दूध, ब्रेड, हास्पिटल, पैथालाजी आदि आवश्यक सेवायें बहाल रहेगीं।
उन्होने कहा कि प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र के हर कोने में मास्क की अनिवार्यता लागू करने का उत्तरदायित्व संबंधित थानाध्यक्ष का होगा, इसके अलावा उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी भी चाराहों एवं बाजारों का निरीक्षण करेंगें और मास्क न लगाने वालों पर पहली बार रू0-01 हजार को जुर्माना लगाये और इसके बाद पुनः बिना मास्क पकड़े जाने पर रू0-10 हजार का जुर्माना वसूला जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि पुलिस कर्मियों में कोरोना के संक्रमण के संबंध में की गयी व्यवस्थाओं की समीक्षा जनपद स्तरीय पुलिस अधिकारियों द्वारा कर ली जाये और सेनेटाइजेशन, मास्क, ग्लब्स, पीपी किट आदि की व्यवस्था भी की जायेगी और पुलिस लाइन में कैम्प लगाकर टेस्टिंग आदि की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनों पर टेस्टिंग कराना सुनिश्चित करेंगें तथा अपर जिला मजिस्टेट एवं अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा समीक्षा कर रेलवे स्टेशन व बस स्टेशन पर टेस्टिंग की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगीं।
जिला मजिस्टेट ने कहा है कि जनपद में फागिंग की आवश्यकता के दृष्टिगत अग्निशमन विभाग द्वारा समस्त नगरीय निकायों में फागिंग जिला मलेरिया अधिकारी एवं सीमएमओ से समन्वय बनाकर कराई जायेगी और इसकी जानकारी संबंधित ईओ को भी उपलब्ध करायेंगें और कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन कराते हुए सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी तथा जनपद में पूर्व में प्रचलित साप्ताहिक बन्दी यथावत लागू रहेगी और पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक प्रयोग करते हुए लोगों को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक किया जायेगा तथा कफ्यू की अवधि में कन्टीन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्री को चलाने की अनुमति के साथ-साथ साप्ताहिक बन्दी होने वाले उद्योग को छोड़कर कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए वृहद औद्योगिक इकाइयों/सूक्ष्म लद्यु एवं कुटीर औद्योगिक इकायों, शेष उद्योगों विशेष रूप से फार्मास्यूटिल अन्य उद्योगों जैसे दवा, सेनेटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने के साथ कार्मिकों एवं श्रमिकों को आने-जाने की अनुमति होगी और अन्तिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।
उन्होने कहा कि पूर्व निर्धारित परीक्षाओं हेतु कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए परीक्षा की अनुमति होगी तथा परीक्षार्थियों व उम्मीदवारों का आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा और शादी समारोह में बन्द स्थानों पर 50 व्यक्तियों एवं खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों को मॉस्क, सामाजिक दूरी और सेनेटाइजर के उपयोग एवं अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी तथा प्रेस प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया को संस्थान के परिचय पत्र के आधार पर कवरेज करने की अनुमति होगी। जिलाधिकारी ने कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु समस्त उप जिलाधिकारी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिये है कि वह अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों को घर के अन्दर ही मनाये जाने हेतु आम-जनमानस को प्रेरित करें तथा अति आवश्यक एवं आपात स्थितियों को छोड़कर उक्त अवधि में लोगों के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबन्ध रहेगा और उपरोक्त दिशा निर्देशों का अपने क्षेत्रों में कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।