न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ धोखाधड़ी का मामला

जालौन। पेशगी लेने के बाद भी भवन स्वामी ने क्रेता के नाम बैनामा नहीं किया। ढाई वर्ष बीतने के बाद जब क्रेता ने बैनामा करने या पेशगी वापस करने की मांग की तो भवन स्वामी ने दोनों से ही इनकार कर दिया। इतना ही नहीं क्रेता को मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दे डाली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मुरली मनोहर निवासी विवेक कुमार शिवहरे ने अपने मोहल्ले के रामनारायण के एक गोदाम को खरीदने की सौदा तय की थी। पचास फीट लंबे एवं तीस फीट चौड़े गोदाम को दो लाख पचास हजार रुपए में 16 जून 2018 को खरीदना में तय हुआ। सौदा तय होने के बाद पेशगी के तौर पर क्रेता ने विक्रेता को एक लाख उनसठ हजार रुपए दे दिए। शेष रुपए बैनामा के समय देना तय हुआ। पेशगी के बाद से विवेक लगातार बैनामा कराने के लिए कहता रहा किंतु रामनारायण ने बैनामा नहीं किया और लगातार टालमटोल करता रहा।
इसी को लेकर दोनों पक्षों में गत 15 फरवरी को विवाद हो गया। इतना ही नहीं बैनामा न करने और रुपए भी वापस न करने की धमकी के साथ ही जान से मारने की धमकी भी दे डाली। इसकी शिकायत विवेक ने पुलिस से भी की। जब पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की तो पीडि़त ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने रामनारायण के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। एसएसआई आनंद सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।