कन्या विवाह सहायता योजना का लाभ लेने हेतु निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों का होगा आधार प्रमाणीकरण – श्रम प्रवर्तन अधिकारी

उरई। श्रम प्रवर्तन अधिकारी जगदीश वर्मा ने बताया कि समस्त निर्माण श्रमिकों को अवगत कराना है कि सचिव, उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ के पत्र दिनांक 14.10.2025 द्वारा बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु संचालित कन्या विवाह सहायता योजना में कतिपय संशोधन किये गये हैं, जो निम्नवत हैं- निर्माण श्रमिक की पुत्री का आधार प्रमाणीकरण उक्त योजना हेतु कराया जाना आवश्यक होगा।
लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक के कुटुम्ब रजिस्टर / राशन कार्ड अथवा इसके समतुल्य अभिलेख की स्व-प्रमाणित प्रति, रजिस्ट्री कार्यालय से विवाह पंजीकृत होने की स्व-प्रमाणित प्रति, पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिवस भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत होने का निर्धारित प्रारूप पर नियोजन / स्वघोषणा पत्र। विवाह की तिथि को वर की आयु 21 एवं वधू की आयु 18 होने सम्बन्धी अभिलेख (यथा-हाईस्कूल का अंकपत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, जन्म प्रमाण), शादी की फोटो।
पंजीकृत श्रमिक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा, कि वह योजना की पात्रता की शर्तों को पूरा करता है तथा उसके द्वारा तथ्यों को दुर्व्यपदेशन द्वारा या उन्हें छिपाकर या कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया जा रहा है एवं पंजीकृत श्रमिक द्वारा राज्य अथवा केन्द्र सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना में हितलाभ प्राप्त नहीं किया गया है। पंजीकृत निर्माण श्रमिक को समस्त अर्हताओं की पूर्ति की स्थिति में उसकी पुत्री अथवा पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के स्वयं के विवाह हेतु रु० 65,000/- (पैसठ हजार रूपया मात्र) की धनराशि बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जायेगी तथा अन्तर्जातीय विवाह हेतु रु० 75,000/- (पचहत्तर हजार रूपया मात्र) की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जायेगी।
सामूहिक विवाह की स्थिति में उन्यूनतम 11 जोड़ों के विवाह एक साथ एक स्थल पर आयोजित होने की दशा में पुत्री विवाह हेतु 85,000/- (पचासी हजार रूपया मात्र) की धनराशि बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जायेगी तथा सामूहिक विवाह आयोजन में होने वाले व्यय हेतु रू० 15,000/- प्रति जोड़े की दर से भुगतान उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा आयोजनकर्ता को दिया जायेगा। श्रमिक द्वारा पंजीकरण के उपरान्त कम से कम 01 वर्ष (365 दिन) की बोर्ड की सदस्यता पूर्ण कर ली गयी हो। विवाह सम्पन्न होने के 06 माह के भीतर समस्त अभिलेखों सहित जनसेवा केन्द्र / बोर्ड की बेबसाइट से आवेदन करना होगा। यह सहायता पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मात्र दो पुत्रियों हेतु अनुमन्य होगा चाहे उसकी दो से अधिक संतान क्यों न हों।



