न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ दुष्कर्म का मुकदमा

जालौन। न्यायालय के आदेश पर दुष्कर्म की शिकार महिला की रिपोर्ट हुई दर्ज। उक्त महिला ने कोतवाली पुलिस से न्याय न मिलने का लगाया आरोप। पीड़ित महिला ने कोतवाली पुलिस पर कार्रवाई न किए जाने के बाद न्यायालय का खटखटाया दरवाजा। न्यायालय के आदेश के बाद स्थानीय पुलिस ने आरोपी तथा उसके एक साथी के साथ 156 (3) के तहत दुष्कर्म तथा अन्य धाराओं के साथ किया मुकदमा दर्ज।
थाना कुठौंद निवासी एक महिला ने न्यायालय में आवेदन करते हुए कोतवाली पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी तथा उसके पति से आपसी विवाद हो जाने पर वह अपने मायके हमीरपुर के बरुआ में रह रही थी। कुछ दिनों बाद पति से सुलह समझौता हो जाने के बाद वह 27 अप्रैल को अपने ससुराल जा रही थी। वह जालौन चौराहे पर खड़ी होकर बस का इंतजार कर रही थी। तभी वहां औरेखी निवासी बृज किशोर पुत्र बट्टू आए। जो पूर्व से परिचित थे। वह कहने लगे कि मैं तुम्हें अपनी मोटरसाइकिल से ससुराल छोड़ दूंगा। मैं उनकी बातों में आ गई। वह मुझे बगरा रोड स्थित सुढार-सालाबाद के पास बने मंदिर के पास ले गए। वहां बनी एक कोठरी में बहाना बनाते हुए हमें जबरन खींच ले गए। तथा वहां पहले से ही बैठे एक अज्ञात व्यक्ति ने बाहर से कुंडी लगा दी। तथा उक्त व्यक्ति ने मेरे साथ जबरन दुष्कर्म किया और उस अज्ञात व्यक्ति ने अपने मोबाइल से मेरा वीडियो बना लिया। इसके बाद मुझे चौराहे पर छोड़ आए और कहा कि तुम ससुराल नहीं जाओगी। अपने मायके जाओ। हम डर के मारे अपने मायके आ गए। इस बीच उक्त युवक फोन करके मेरे साथ बार-बार दुष्कर्म करने के दबाव बनाने लगा। मेरे द्वारा मना करने पर वह कहता कि अगर तुमने हमारे साथ दुष्कर्म नहीं किया तो हम तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। अगर वह वीडियो लेना है तो हमें 50000 रुपये तथा अपने जेवरात दे दो। इसके बाद में अपने ससुराल आ गई और पूरी कहानी अपने पति तथा सास को बताई। इसके बाद मैंने कोतवाली में आकर 17 मई को उक्त आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर मैंने 28 जून को रजिस्टर्ड डाक से उक्त युवक की शिकायत पुलिस अधीक्षक को भेजी। लेकिन आज तक कार्रवाई न होने पर मजबूरन मुझे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट के आदेश पर स्थानीय पुलिस ने 156 (3) के तहत आरोपी बृज किशोर पुत्र बट्टू निवासी औरेखी तथा एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य मामले में धारा 376 तथा 377 के तहत मुकदमा दर्ज किया।