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मतदान के दिन प्रतिष्ठान एवं कारखानों में रहेगी बंदी : श्रम प्रवर्तन अधिकारी

उरई (जालौन) श्रम प्रवर्तन अधिकारी आर के चतुर्वेदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिला जालौन में होने वाले विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए विनिर्दिष्ट मतदान दिवस 20 फरवरी 2022 दिन रविवार को जिले में स्थित अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा तथा अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिवस को सवेतन सार्वजनिक अवकाश रहेगा तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नही लिया जायेगा। इसी प्रकार उ0 प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अन्तर्गत सम्बन्धी समस्त क्षेत्र में स्थित दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों को मतदान के वास्तविक 20 फरवरी 2022 दिन रविवार के लिए जहाँ विधान सभा सामान्य निर्वाचन के सम्बन्ध में मतदान किया जाना है। उक्त अधिनियम की धारा-8 के उपबन्धों के प्रवर्तन से इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए लोक हित में छूट प्रदान की गयी है कि यदि मतदान के वास्तविक दिन उस जनपद/क्षेत्र में जिसमें कोई दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान स्थित है। ऐसी दुकान व वाणिज्य अधिष्ठान द्वारा मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नही है तो मतदान का वास्तविक दिन बन्दी दिवस के रूप में मनाया जायेगा। अतः जनपद के समस्त कारखानों के सेवायोजक तथा दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के नियोजक/स्वामी उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। उक्त आदेशों का अनुपालन न करने वाले सेवायोजकों/स्वामियों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

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