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स्वरोजगार स्थापन हेतु युवा करें अपना आवेदन : योगेश कामेश्वर

उरई/जालौन उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र योगेश कामेश्वर ने बताया कि जनपद जालौन के ऐसे व्यक्ति जो अपना स्वयं का छोटा या बड़ा उद्योग स्थापित करना चाहते है, को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की स्वरोजगार स्थापना हेतु महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में वेवसाइट www.diupmsme.upsdc.gov.in पर योजना का चयन करते हुये अपना आवेदन भेज सकते है। योजना में आवेदक को हाईस्कूल पास तथा 18-40 वर्ष तक की आयु का होना चाहिये।

आवेदक को आवेदन करते समय आयु प्रमाण पत्र, फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रः हाईस्कूल या समकक्ष, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट व नोटरी द्वारा प्रमाणित घोषणा पत्र की प्रति अपलोड करनी होगी। योजनान्तर्गत उद्योग (उत्पादन) मद में 25 लाख रुपये अधिकतम व सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये अधिकतम का ऋण दिये जाने का प्राविधान है।

अभ्यर्थियों को नियमानुसार 5 से 10 प्रतिशत तक स्वंय का अंशदान लगाना होगा तथा परियोजना पर नियमानुसार 25 प्रतिशत अनुदान भी दिया जायेगा। विस्तृत विवरण हेतु किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, जालौन स्थान उरई में सम्पर्क किया जा सकता है। अथवा कार्यालय के सहायक प्रबन्धक शरद कुमार सिंह से मोबाईल न0 8178888612 पर सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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