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जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह ने जिला कारागार उरई का किया निरीक्षण

उरई। शुक्रवार ३० जुलाई को माननीय जनपद न्यायाधीश श्री अशोक कुमार सिंह ने जिला कारागार उरई का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न बैरकों का भ्रमण किया और वहां निरुद्ध बंदियों से पूछ-तांछ करते हुए उनकी समस्याओं को जाना समझा तथा जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक श्री रवि कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती रेनू यादव और जेल प्रशासन के अधिकारीगण मौजूद थे।
निरीक्षण में माननीय जिला जज ने बन्दियों के मुकदमों की पैरवी, उनको दी जाने वाली विधिक सहायता/सलाह और महिला बंदी व उनके साथ रह रहे बच्चों की चिकित्सा व खान पान इत्यादि के बारे में जाना-परखा। उन्होंने कई बन्दियों से अलग-अलग जानकारी ली और जेल प्रशासन को हिदायत दी कि कोई भी ऐसा बन्दी जिसका निजी अधिवक्ता न हो अथवा विधिवत ढंग से न्यायालयों में पैरवी न हो पा रही हो, को विधिक सहायता दिलाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। यदि किसी विचाराधीन बंदी को पैरवी हेतु सरकारी खर्चे पर अधिवक्ता की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित न्यायालय में बंदी की ओर से प्रार्थना पत्र दिलवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि एमाइकस क्यूरी (न्यायमित्र) की सुविधा उपलब्ध हो सके। इसी प्रकार जो बंदी दोष सिद्ध हो चुके हैं, की अपील न हो पाने की स्थिति में नियमानुसार जेल अपील करायी जाये। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से आवश्यक समन्वय बनाकर ऐसे प्रकरणों का निर्धारित समयावधि में निस्तारण किया जाये ताकि अपील की मियाद समाप्त न होने पाये। जेल अपील कराये जाने में यदि कोई विधिक समस्या आ रही है तो उसको सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संज्ञान में लाते हुए द्वारा उचित माध्यम माननीय उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति से यथा आवश्यक पत्राचार किया जाये। इस अवसर पर कारापाल श्री सुनीत कुमार, उप कारापाल श्री पुष्पेन्द्र विक्रम व श्रीमती हौशिला देवी और जेल चिकित्सक डॉ राहुल वर्मन उपस्थित रहे।

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