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अधिवक्ताओं ने UGC के नये नियमो में आवश्यक सुधार हेतु जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

हरदोई (रितेश मिश्रा)विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-2026 द्वारा किया गया निर्णय सामाजिक समरसता व शिक्षा के क्षेत्र को छिन्न-भिन्न कर देगा और समाज में जातिगत संघर्ष व्यापक रूप से बढ़ जायेगा जो समाज में गहरी खाहीं पैदा कर देगा और विश्वविद्यालय /उच्च शिक्षण केन्द्र में पठ्न-पाठन का माहौल समाप्त हो जायेगा। इन विनियम के दुरुपयोग की पूरी सम्भावनायें हैं। किसी भी छात्र के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। दलित, पिछड़े के साथ-साथ सामान्य वर्गों के बच्चों के साथ जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए।

विश्व विद्यालय अनुदान आयोग का नियम बनाते समय सामाजिक सन्तुलन का ध्यान रखना चाहिए था जो आयोग ने नहीं किया। यू0जी0सी0 द्वारा बनाया गया नियम सामान्य वर्ग के उत्पीड़न का सशक्त हधियार बन सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-2026 का उद्देश्य दलित व पिछड़े छात्रों का उत्पीड़न रोकना होना चाहिए न कि सामान्य वर्ग के छात्रों को असुरक्षित करना होना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता में ऐसे कृत्यों के लिए पहले से ही प्राविधान हैं। इसलिए समता समिति गठित करने का कोई औचित्य नहीं है। इस प्राविधान को तत्काल निरस्त करने की मांग करता हूँ। विश्व विद्यालय अनुदान आयोग का एक ही और अन्तिम लक्ष्य होना चाहिए कि ज्ञान विज्ञान और तकनीक और शोध के ऐसे उत्कृश्टतम केन्द्रों को विकसित करना जो आत्म निर्भर और राष्ट्र निर्माण करने सक्षम हो न कि राजनीतिक भेदभाव उत्पन्न करने का साधन बने साथ ही उक्त कानून में दण्डात्मक कार्यवाही को निरस्त किया जाये। अतः आपसे सादर अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों को दृश्टिगत रखते हुए पुनर्विचार करते हुए उक्त कानून यू0जी0सी0 2026 को निरस्त किये जाने की कृपा की जाये।

ज्ञापन का नेतृत्व सुबोध कुमार पान्डेय ज़िलाध्यक्ष सवर्ण चेतना विधिक सभा ने किया। ज्ञापन में प्रमुख रूप से जिला मुख्य महासचिव विजय पान्डेय, प्रदेश सचिव शिव मोहन शुक्ला, जिला उपाध्यक्ष रामजी अवस्थी, रवि शंकर पान्डेय, आनंद द्विवेदी, धीरू बाजपेयी, राकेश शुक्ल, बाबू लाल पान्डेय, के के सिंह, बिजय मोहन बाजपेयी, अमित द्विवेदी, सरस्वती, प्रीति, मदन पान्डेय, संदीप शुक्ला, दिनेश सिंह आदि मौजूद रहे।

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