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18 से 40 वर्ष तक की आयु वाले मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लें लाभ, करें आवेदन

उरई। उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र जालौन स्थान उरई योगेश कामेश्वर ने बताया है जनपद जालौन के 18-40 वर्ष तक की आयु के हाईस्कूल पास व्यक्तियों को जो स्वरोजगार हेतु उद्योग/सेवा क्षेत्र की इकाई स्थापित करने के इच्छुक है, वह मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत योजना की वेवसाईट www.diupmsme.upsdc.gov.in पर योजना का चयन करतें हुये स्वंय को पंजीकृत कर आनलाईन आवेदन कर सकतें है। आवेदक को आवेदन करते समय आयु प्रमाण पत्र, फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रः हाईस्कूल या समकक्ष, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट व नोटरी द्वारा प्रमाणित घोषणा पत्र की प्रति अपलोड करनी होगी। योजनान्तर्गत उद्योग (उत्पादन) मद में 25 लाख रू तक व सेवा क्षेत्र में 10 लाख रू तक का ऋण दिये जाने का प्रावधान है, अभ्यर्थियों को नियमानुसार 5 से 10 प्रतिशत तक स्वंय का अंशदान लगाना होगा तथा परियोजना पर नियमानुसार 25 प्रतिशत अनुदान भी दिया जायेगा। इसके अलावा जनपद जालौन हेतु हाथकागज उद्योग को ओडीओपी उत्पाद के रूप में चयन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक जनपद एक उत्पाद सहायता के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को पूर्व से स्थापित व नई इकाई स्थापित करने हेतु उद्योग/व्यवसाय/ सेवा क्षेत्र में बैंको के माध्यम से ऋण प्रदान कराये जाने हेत योजनान्तर्गत आवेदन पत्र योजना की वेवसाईट www.diupmsme.upsdc.gov.in पर आनलाईन आमंत्रित किये जा रहे है। इच्छुक व्यक्ति योजना का चयन करतें हुये स्वंय को पंजीकृत कर आनलाईन आवेदन कर सकतें है। आवेदक को आवेदन करते समय आयु प्रमाण पत्र, फोटो, हस्ताक्षर, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, व नोटरी द्वारा प्रमाणित घोषणा पत्र की प्रति के साथ-साथ अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होगा। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य जाति (पुरूष) के व्यक्ति को 10 प्रतिशत व अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/विकलांग को प्रोजेक्ट लागत का 5 प्रतिशत स्वंय का अंशदान बैंक में जमा करना होगा। योजनान्तर्गत रू0 25.00 लाख तक कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू0 6.25 लाख, रू0 25.00 लाख से रू0 50.00 लाख तक कुल परियोजना लागत का रू0 6.25 लाख अथवा 20 प्रतिशत तक जो भी अधिक हो, रू0 50.00 लाख से अधिक एवं रू0 150.00 लाख तक कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु रू0 10.00 लाख अथवा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, रू0 150.00 लाख से अधिक की कुल परियोजना लागत की इकाई हेतु 10 प्रतिशत अधिकतम रू0 20.00 लाख जो भी कम हो मार्जिन मनी के रूप में देय होगा। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि उपरोक्त योजनान्तर्गत आवेदक अथवा उसके परिवार में से किसी ने भी पूर्व में योजनान्तर्गत छूट का लाभ न लिया हो। विस्तृत विवरण हेतु किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, जालौन स्थान उरई में कोविड प्रोटोकाल का नियमानुसार पालन करते हुये सम्पर्क किया जा सकता है अथवा कार्यालय के दूरभाष संख्या 05162298514 पर सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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