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अपर जिला न्यायाधीश ने न्यायिक मजिस्ट्रेटों के साथ की समीक्षा बैठक

उरई/जालौन। आगामी दिनांक 21 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों के सम्बन्ध में दिन बुधवार 10 मई को जनपद न्यायाधीश के निर्देशन में नोडल अधिकारी/अपर जिला न्यायाधीश अरूण कुमार मल्ल द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेटों के साथ समीक्षा बैठक की गयी। इसमें उन्होंने उपस्थित न्यायिक अधिकारियों को दिनांक 18 से 20 मई तक प्रत्येक दिन लघु शमनीय आपराधिक मामले (पेटी ऑफेन्स) अधिक से अधिक संख्या में निस्तारित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा।

इस सम्बन्ध में प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजीव सरन द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार समीक्षा बैठक में नोडल अधिकारी अरूण कुमार मल्ल ने उपस्थित सभी न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया कि जो मामले नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड (एनजेडीजी0) पर दर्ज है, मात्र वहीं मामले लोकअदालत में निस्तारित किये जायेंगे। ऐसी स्थिति में सभी न्यायिक अधिकारी उनके न्यायालयों में विचाराधीन मामलों में से ऐसे मामलों को तत्काल चिन्हित करके सम्बन्धित पक्षकारों को अविलम्ब सूचित करें, ताकि न्यायालय से प्रेषित नोटिस/सम्मन की तामीला समय पर हो सके और अधिक से अधिक वादकारीगण राष्ट्रीय लोकअदालत में सहभागिता कर सके। उन्होंने कहा कि प्रायः ऐसा देखने में आता है कि या तो न्यायालय से सम्मन/ नोटिस विलम्ब से प्रेषित किये जाते है अथवा उनकी तामीला समय से नहीं हो पाती। इस कारण प्रेषित किये गये सम्मन/ नोटिस के सापेक्ष वादकारियों की उपस्थिति न्यायालय में अत्याधिक कम हो पाती है। इसका प्रभाव निस्तारित मामलों की संख्या पर पड़ता है। इसलिये सभी न्यायिक अधिकारियों को इस तथ्य का संज्ञान लेते हुये इसे अपने स्तर पर मॉनीटर करें। उन्होंने यह भी कहाकि वे वादकारियों को सुलह-समझौते के लिये प्रेरित करें और अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण करें।

बैठक में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महेन्द्र कुमार रावत, सिविल जज जू0डि0 वन्दना अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट उरई शशांक गुप्ता, सिविल जज जू0डि0/एफटीसी0 (14 वां वित्त आयोग) प्रियंका सरन, न्यायिक मजिस्ट्रेट जालौन वन्दना, रविकान्त, न्यायिक मजिस्ट्रेट कोंच मोहित निर्वाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट कालपी इशिता सिंह, दीपक गौतम एवं विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्द्रभान सिंह आदि न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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