वृद्धाश्रम में विधिक साक्षरता शिविर का किया गया आयोजन

उरई/जालौन। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक्शन प्लान के अन्तर्गत माननीय जनपद न्यायाधीश लल्लू सिंह के निर्देशन में बुधवार को तहसील उरई के अंतर्गत मुख्यालय स्थित वृद्धाश्रम राठ रोड उरई में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता करते हुए प्राधिकरण के सचिव रेनू यादव द्वारा तम्बाकू निषेध दिवस/निःशुल्क विधिक सेवाएं व समाज कल्याण योजनाएं/एल्कोहल, धूम्रपान एवं तम्बाकू सेवन से उत्पन्न रोगों की रोकथाम की जानकारी देते हुए उपस्थित संवासियों को धूम्रपान न करने और बच्चों को धूम्रपान करने वालों से दूर रखने की सलाह देते हुए सभी को इस सम्बन्ध में शपथ दिलायी गयी ।
उन्होंने बताया कि तम्बाकू उत्पादों का प्रचार-प्रसार करना अथवा नाबालिग बच्चों से इसकी बिक्री करवाना कानूनन अपराध है। ऐसा करने वालों को जुर्माना एवं जेल की सजा दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि तम्बाकू उत्पादों से अनेकानेक घातक बीमारियां हो जाती है। जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला परामर्शदाता तृप्ति यादव ने तम्बाकू उत्पादों से होने वाली बीमारियों और तम्बाकू को कैसे छोड़ा जाये इसकी जानकारी दी तथा धूम्रपान निशेध अधिनियम की धाराओं को विस्तार से बताया। उन्होने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना दण्डनीय अपराध घोषित हो चुका है। तम्बाकू में पाये जाने वाले घातक रसायन से कैंसर जैसा असाध्य रोग बहुतायत में हो रहा है। इससे मरने वालो की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है जो अत्याधिक चिन्ता का विशय है। इससे जन-धन की हानि होती है और व्यक्ति सामाजिक उपेक्षा का शिकार हो जाता है। नायब तहसीलदार चन्द्रकान्त त्रिपाठी, समन्वयक जिला अस्पताल महेश कुमार, समन्वयक प्रोबेशन विभाग सुरेश कुमार ने अपने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में बताया।
शिविर का संचालन कर रहे पी.एल.वी महेश सिंह परिहार ने लोक अदालतों और सुलह-समझौता केन्द्र के लाभ बताये और विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली विभिन्न कानूनी सुविधाओं के सम्बन्ध में बताया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के रीडर अश्वनी कुमार मिश्र, प्रबंधक सत्यभान सिंह, लेखाकार संदीप सिंह एवं स्टाफ नर्स अर्चना व केयर टेकर पूजा, पीएलवी टीम लीडर रामदेव चतुर्वेदी सहित संवासी उपस्थित रहे।