नगर क्षेत्र जालौन के एचआरए के सन्दर्भ में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उ० प्र० ने वित्तीय परामर्श समिति सदस्य को सौंपा ज्ञापन

उरई/जालौन। मकान किराया भत्ता (एच.आर.ए.) की दरों में संशोधन के सम्बन्ध में जारी शासनादेश दिनांक 18 जुलाई 2018 के अनुसार ‘सी’ श्रेणी के शहरों को और जिला मुख्यालय उरई, कोंच व कालपी तहसील को ‘बी’ श्रेणी के नगरीय क्षेत्र में चयनित किया गया है। शासनादेश में जालौन को जिला मुख्यालय माना गया है जबकि जिला मुख्यालय उरई है और जिला जालौन है। इस तकनीकी विभागीय त्रुटि के कारण जालौन नगर में कार्यरत सैकड़ों शिक्षकों व कर्मचारियों को नगरीय क्षेत्र का एचआरए नहीं मिल रहा है जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है, जबकि शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर 2006 के अनुसार जालौन नगर को ‘सी’ श्रेणी में रखते हुए नगरीय क्षेत्र का एचआरए मिलता था।
इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश द्वारा अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को दिनाँक 18 दिसम्बर 2018 को ज्ञापन के माध्यम से उक्त तकनीकी त्रुटि का सुधार करके जालौन नगर क्षेत्र को पूर्व की भांति ‘सी’ (वर्तमान में ‘बी’) श्रेणी का नगर मानते हुए संशोधित आदेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया था, परन्तु अद्यतन प्रकरण पर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। अतः राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश (प्राथमिक संवर्ग) के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को वित्तीय परामर्श समिति के सदस्य व विधान परिषद सदस्य दिनेश कुमार गोयल को ज्ञापन सौंपकर जालौन नगर क्षेत्र को पूर्व की भांति ‘सी’ (वर्तमान में ‘बी’) श्रेणी का नगर मानते हुए संशोधित आदेश निर्गत कराने की मांग की है। जिससे सैकड़ों शिक्षकों एवं कर्मचारियों को नगरीय एचआरए जो पूर्व में देय था, बहाल हो सके। प्रतिनिधि मण्डल में प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मातादीन द्विवेदी, प्रदेशीय महामन्त्री भगवती सिंह, प्रदेशीय संगठन मंत्री शिवशंकर सिंह रहे। उक्त जानकारी एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रदेशीय मीडिया प्रमुख बृजेश श्रीवास्तव द्वारा दी गयी।
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