पैक्ड मिठाई पर निर्माण और एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य, जल्द चलेगा जांच अभियान
खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई विक्रेताओं को दिए निर्देश, कोंच में बेसन और चना दाल के दो नमूने जांच के लिए भेजे

उरई। पैक्ड मिठाई खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अब पैक्ड मिठाई पर निर्माण तिथि और अवसान (एक्सपायरी/यूज बाई) तिथि अंकित करना अनिवार्य होगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने मिठाई विक्रेताओं को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

सहायक आयुक्त द्वितीय, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ. सी.आर. प्रजापति ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब के निर्देश के तहत प्रत्येक पैक्ड मिठाई पर उसके निर्माण और अवसान की तिथि अंकित किया जाना जरूरी है।
उपभोक्ताओं को मिलेगी मिठाई की ताजगी की जानकारी –
विभाग के मुताबिक निरीक्षण एवं प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान कई बार पैक्ड मिठाइयों की निर्माण तिथि और उनके उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती थी। ऐसे में उपभोक्ताओं को मिठाई खरीदते समय उसकी ताजगी और उपयोग अवधि के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती थी।
खाद्य विभाग के अनुसार विभिन्न प्रकार की मिठाइयों की उपयोग अवधि उनकी प्रकृति के आधार पर एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है। समय बीतने के साथ खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता और ताजगी प्रभावित हो सकती है। इसी को देखते हुए पैक्ड मिठाई पर एक्सपायरी डेट/यूज बाई डेट अंकित करना आवश्यक किया गया है। हालांकि, विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि खुली मिठाइयों के संबंध में इस प्रकार की अनिवार्यता का प्रावधान नहीं है।
मिठाई दुकानदारों को चेतावनी, जल्द चलेगा जांच अभियान –
सहायक आयुक्त डॉ. प्रजापति ने सभी मिठाई विक्रेताओं से पैक्ड मिठाइयों पर निर्माण एवं अवसान की तिथि अनिवार्य रूप से अंकित करने को कहा है। उन्होंने बताया कि नियम के अनुपालन की जांच के लिए शीघ्र ही अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।
कोंच में बेसन और चना दाल के नमूने लिए –
इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने 28 सितंबर 2026 को तहसील कोंच क्षेत्र में खाद्य पदार्थों के नमूने भी संग्रहित किए। विभागीय टीम ने केलरगंज, कोंच स्थित श्री गणेश ट्रेडिंग कंपनी से बेसन का नमूना तथा सुभाष नगर कोंच स्थित सौरभ शिवहरे की किराना दुकान से चना दाल का नमूना लिया।दोनों नमूनों को जांच के लिए संबंधित प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।
कार्रवाई करने वाली टीम में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार राय और खाद्य सुरक्षा अधिकारी झनकार सिंह शामिल रहे।



