चुनाव से संबंधित व्यय किये जाने हेतु प्रत्याशी अलग से खुलवायें खाते – आशुतोष चतुर्वेदी

– निर्धारित सीमा के अनुरूप प्रत्याशी व्यय कर सकेगें धनराशि
उरई। वरिष्ठ कोषाधिकारी आशुतोष चतुर्वेदी द्वारा आदेशित किया गया है कि प्रधान ग्राम पंचायत पदों के निर्वाचन व्यय अनुश्रवण हेतु गठित तहसील स्तरीय समितियों में खण्ड विकासवार निम्न कोषागार लेखाकारों को एतद्द्वारा नामित किया जाता हैं।
उन्होने बताया कि तहसील उरई के विकास खण्ड डकोर में श्री रमेश चन्द्र, तहसील कालपी के विकास खण्ड कदौरा में श्री महेन्द्र कुमार, विकास खण्ड महेवा में श्री ओमप्रकाश निरंजन, तहसील कोंच के विकास खण्ड नदीगांव में श्री जितेन्द्र कुमार निरंजन, विकास खण्ड कोंच में श्री अनुराग पाण्डेय, तहसील जालौन के विकास खण्ड जालौन में श्री अजय कुमार वर्मा, विकास खण्ड कुठौन्द में श्री दुर्गाप्रसाद, तहसील माधौगढ़ के विकास खण्ड माधौगढ़ में श्री विश्वजीत, विकास खण्ड रामपुरा में श्री योगेन्द्र कुमार चतुर्वेदी सदस्य नामित किये गये हैं। उन्होने नामित सदस्यों के कार्य एवं दायित्वों में बताया कि नामित सदस्य उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्य होगे तथा उपजिलाधिकारी के निर्देशानुसार ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य के निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण का कार्य आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करेगे, ग्राम पंचायत सदस्य हेतु रू0 10000/- एवं ग्राम प्रधान तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य हेतु निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा रू0 75000/- हैं, प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो व्यय किया जायेगा, उसका लेखा जोखा तैयार किया जायेगा। चुनाव से संबंधित व्यय किये जाने हेतु प्रत्याशी द्वारा एक अलग से खाता खोला जायेगा। उक्त खाता की सूचना रिटर्निंग आफीसर एवं तहसील स्तरीय कमेटी को दी जायेगी। निर्वाचन में व्यय की गई धनराशि के भुगतान की कार्यवाही उक्त खाता से प्रत्याशियों द्वारा की जायेगी। चुनाव से संबंधित व्यय किये जाने हेतु खाता खोले जाने की आवश्यकता ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों के लिये नही हैं। उन्होने बताया कि निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर आयोग द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप पर तैयार कराकर रिटर्निंग आफीसर को उपलब्ध कराया जायेगा और रिटर्निंग आफीसर प्रत्याशियों को उपलब्ध करायेगे। सभी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रसार हेतु व्यय की गई धनराशि के प्रतिदिन का निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा, प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न मदों में जो धनराशि उन मदों में व्यय की जाने वाली दरों का निर्धारण तहसील स्तर पर गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा तथा चुनाव प्रचार से संबंधित दरों के संबंध में सभी प्रत्याशियों को अवगत कराया जायेगा, निर्वाचन समाप्त होने के उपरान्त सभी प्रत्याशियों द्वारा तीन माह के भीतर निर्वाचन से संबंधित व्यय लेखा रजिस्टर बाउचर सहित यथास्थिति तहसील स्तर पर गठित समिति को उपलब्ध कराया जायेगा, निर्वाचन समाप्ति के पश्चात प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत किये गये व्यय लेखा रजिस्टर का तहसील स्तरीय कमेटी द्वारा परीक्षण किया जायेगा। परीक्षण में यदि किसी प्रत्याशी द्वारा निर्धारित व्यय सीमा से अधिक धनराशि व्यय की गयी पायी जाती है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।