अपराधउत्तर प्रदेशजालौनबड़ी खबर

दुष्कर्म की कोशिश के मामले में आरोपी को छह साल की सजा

उरईकालपी कोतवाली अंतर्गत घर के बाहर सो रही दो नाबालिगों बहनों से दुष्कर्म की कोशिश के आरोपी को कोर्ट में चली सुनवाई के बाद दोषी पाए जाने पर छह साल की सजा व बारह हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
घटना 15 जून 2018 की है। रात के समय दस व तेरह साल उम्र की दो बहनें घर के बाहर चारपाई पर सो रही थी। इसी दौरान पड़ोसी रज्जू उर्फ अनीस वहां पहुंच गया और चारपाई पर लेटने के बाद बालिकाओं के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने लगा। हालांकि दोनों बहनों ने प्रतिरोध करते हुए शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद स्वजन व पड़ोस के कुछ लोग मौके पर पहुंच गए जिस पर आरोपी वहां से भाग गया। दोनों बहनों ने अनीस की घिनौनी हरकर के बारे में स्वजनों को बताया। पिता ने दोनों को कोतवाली ले जाकर आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म की कोशिश व पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। बाद में साक्ष्य जुटाकर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। ढाई साल चले ट्रायल के बाद शुक्रवार को पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश विजय बहादुर सिंह ने फैसला सुना दिया। अभियोजन पक्ष से मुकदमे की पैरवी कर रहे शाषकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि न्यायाधीश ने रज्जू उर्फ अनीस को दोषी करार देते हुए उसे छह साल की कैद व बारह हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसले के बाद सजा वारंट जारी कर अपराधी को जेल भेज दिया गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button