उरई/जालौन।आज तहसील उरई के अन्तर्गत ग्राम पड़ूरी स्थित प्राथमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कोरोना गाइड-लाइन के अन्तर्गत छोटे स्तर पर किया गया। इसमें सीमित संख्या में ग्रामीणों की भागीदारी देखने को मिली तथा उपस्थित व्यक्तियों के मध्य फिजीकल एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराया गया। जनपद न्यायाधीश श्री अशोक कुमार सिंह के निर्देशन में इस शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कराया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुये श्री विवेक कुमार सिंह सिविल जज (सी0डि0)/प्रभारी सचिव ने उ.प्र.पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना और एसिड अटैक की घटनाओं में पीड़ित महिलाओं/युवतियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के बारे में बताते हुये कहा कि अपराध के पीड़ितों को सम्बन्धित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष उनके साथ घटित अपराध का पूर्ण विवरण व सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना-पत्र देना होगा, जिस पर विधि अनुसार जांच के उपरान्त पीड़ित अथवा उसके वारिसान को क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि कोरोना गाइड-लाइन के कारण भीड़ इकठ्ठा करने पर रोक है इसलिये यहां जितने लोग भी उपस्थित हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वह यहां दी गयी जानकारी को गांव के अन्य लोंगो तक भी पहुंचायें। तहसील विधिक सेवा समिति उरई के सचिव/तहसीलदार श्री कर्मवीर सिंह ने राजस्व संबंधी योजनाओं के बारे में बताया। स्वास्थ्य विभाग से अपर शोधाधिकारी श्री अकील अहमद, खण्ड शिक्षाधिकारी श्री अजीत कुमार, समाज कल्याण विभाग के प्रतिनिधि देवेन्द्र कुमार त्रिवेदी एवं पशुपालन विभाग के पशुधन प्रसार अधिकारी श्री मुकुल सक्सेना ने अपने-अपने विभाग से संचालित योजनाओं की जानकारी विस्तार से दी। इस अवसर पर प्रधानाचार्य राघवेन्द्र कुमार दीक्षित, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीडर अश्वनी कुमार, ग्राम प्रधान अशोक कुमार, लेखपाल राजकुमार श्रीवास्तव, पीएलवी टीम लीडर योगेन्द्र सिंह तखेले, अनुराग स्वर्णकार, महेश सिंह परिहार, दीपक नारायण, श्रीमती मनीषा, रामदेव चतुर्वेदी समेत ग्रामवासी उपस्थित रहे।