स्थाई लोक अदालत ने जिओ टावर का 1 लाख 90 हजार किराया प्लाट मालिक को दिलाया

उरई/जालौन। सचिव/न्यायाधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजीव सरन ने बताया कि गत् दिवस स्थाई लोक अदालत के निर्देशानुसार रिलायन्स जिओ कम्पनी द्वारा बादी अजय शुक्ला नि0 कृष्ण नगर उरई को उनके प्लाट में लगे टावर का किराया 1 लाख 90 हजार का भुगतान किया गया। स्थायी लोकअदालत द्वारा किराये के प्रकरण पर सुनवाई कर वादी के हक मे यह धनराशि विपक्षी कम्पनी से दिलायी गयी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजीव सरन द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद जालौन में जनोपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित विवादों के निस्तारण हेतु ‘‘विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा- 22बी‘‘ के अन्तर्गत स्थाई-लोकअदालत जिला दीवानी न्यायालय परिसर में संचालित है। उन्होंने बताया कि माननीय जनपद न्यायाधीश श्री तरूण सक्सेना के निर्देशन में संचालित स्थायी लोक अदालत के प्रति लोगो में जागरूकता बढ़ रही है।
उन्होंने बताया कि वादी अजय शुक्ला नि0 कृष्ण नगर उरई ने एक वाद दायर कर करमेर स्थित अपने प्लाट में टावर लगाने हेतु रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लि0 कम्पनी से वर्ष 2018 से 2021 वर्ष के लिये 6300/-रू0 मासिक किराये पर एग्रीमेन्ट किया था, जिसका किराया उक्त कम्पनी ने समय से भुगतान नहीं किया था।
माह सितम्बर 2022 में वाद दायर होने पर स्थाई लोकअदालत के सदस्यगण श्री सुन्दरलाल पाल एवं श्री रामबाबू निषाद द्वारा जिओ कम्पनी को धनराशि भुगतान करने एवं समझौता हेतु नोटिस जारी किया गया। फलस्वरूप कम्पनी ने किराये की उक्त धनराशि न्यायालय में जमा कर दी, जो वादी को प्रदान कर दी गयी।
उन्होंने यह भी अवगत कराया कि जनोपयोगी सेवाओं जैसे विद्युत, जल, बीमा, अस्पताल, भूस्वामित्व आदि के अभी तक 366 मामले पंजीकृत हो चुके है। सम्बन्धित मामलों की सुनवाई शीघ्र की जाती है और उसके निर्णय की अपील नहीं की जा सकती है। निर्णय पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है।