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खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 20 अगस्त से 31 अगस्त तक

वितरण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी
लखनऊ। प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण गरीबों और जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए सभी राशन कार्डधारकों को 3 माह (जून, जुलाई व अगस्त) की अवधि तक निःशुल्क राशन वितरित कराया जा रहा है।

इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 20 अगस्त, 2021 से 31 अगस्त, 2021 तक खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न (20 किग्रा0 गेहूँ और 15 किग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 5 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट (03 किग्रा0 गेहूँ व 02 किग्रा0 चावल) का वितरण होगा। इस संबंध में प्रदेेश के खाद्य आयुक्त, ए वी राजमौली ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

यह जानकारी अपर खाद्य आयुक्त, अनिल कुमार दुबे ने आज यहां देते हुए बताया कि वितरण की अन्तिम तिथि 31 अगस्त, 2021 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। अपर आयुक्त ने बताया कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित कराने के लिए उचित दर दुकानदारों द्वारा द्वितीय चक्र के वितरण के दौरान भी खाद्यान्न का वितरण का कार्य प्रातः काल 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक किया जायेगा।

श्री दुबे ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक उचित दर दुकान पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण का एक रोस्टर निर्धारित किया जायेगा, ताकि उचित दर दुकानों पर भारी भीड़ एकट्ठी न हो और उपभोक्ताओं को अनावश्यक देर तक प्रतीक्षा करने की असुविधा का सामना न करना पड़े। सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के लिए दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 2 गज की दूरी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जाँच में अनियमितता पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित दोषी विक्रेता के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।     (न्यूज़ एजेंसी)

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